Health Insurance: एक घंटे में देनी होगी कैशलेस इलाज की अनुमति, अब डिस्चार्ज होने के तीन घंटे के अंदर बीमा कंपनियों को करना होगा क्लेम सेटलमेंट
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा लेने वाले पॉलिसीधारक के हित में बड़ा फैसला किया है। इरडा ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि बीमा कंपनी को पालिसीधारक की ओर से क्लेम का अनुरोध मिलने के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देने पर फैसला लेना होगा।