संसद से पारित हुआ नया आयकर विधेयक, 1961 के कानून की लेगा जगह; जानिए क्यों है खास
संसद ने नया आयकर विधेयक पारित कर दिया है जो 64 साल पुराने आयकर विधेयक 1961 की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल-2025 राज्यसभा में पेश किया जहाँ यह ध्वनिमत से पास हो गया। लोकसभा में यह बिल सोमवार को पारित हुआ था। नए आयकर विधेयक का उद्देश्य टैक्स कानून को सरल बनाना है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद ने मंगलवार को नए आयकर विधेयक को पारित कर दिया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह नया विधेयक करीब 64 साल पुराने आयकर विधेयक, 1961 का स्थान लेगा।
मंगलवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल- 2025 पेश किया। जहां उसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। लोकसभा में यह बिल सोमवार को महज तीन मिनट के भीतर ही पारित हो गया था। इसके अलावा राज्यसभा ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी पारित किया।
नए आयकर बिल में क्या है खास?
बता दें कि नए आयकर विधेयक में टैक्स कानून को सरल बनाने की कवायद की गई है। अप्रासंगिक हो चुके प्रविधान हटा दिए गए हैं। नए कानून में केवल टैक्स ईयर का उल्लेख करना होगा। टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यही नहीं, अब समय बीत जाने के बाद भी टैक्स रिटर्न भरने पर आयकर दाता को रिफंड मिल सकेगा।
ध्वनिमत से पारित हुआ मर्चेंट शिपिंग बिल
उधर, मर्चेंट शिपिंग बिल-2025 को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा ने इस बिल को एक रोज पूर्व यानी सोमवार को ही पारित कर दिया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून का रूप ले लेगा।
इस बिल का उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानून को समेकित करना, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना, व्यापार करने को सुविधाजनक बनाना और भारत के समुद्री तटों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है।
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