विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 30, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सिर्फ एक राज्‍य के लिए बढ़ार्इ गई इनकम टैक्स रिटर्न की डेट, 31 तक नहीं भरा तो देना होगा जुर्माना

By Arun Kumar SinghEdited By:
Published: Thu, 30 Aug 2018 06:55 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 09:49 PM (IST)

केरल के अलावा अन्य राज्यों के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही है।

सिर्फ एक राज्‍य के लिए बढ़ार्इ गई इनकम टैक्स रिटर्न की डेट, 31 तक नहीं भरा तो देना होगा जुर्माना
सिर्फ एक राज्‍य के लिए बढ़ार्इ गई इनकम टैक्स रिटर्न की डेट, 31 तक नहीं भरा तो देना होगा जुर्माना

नई दिल्‍ली, जेएनएन। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख वैसे तो 31 अगस्त है, लेकिन केरल के लोगों के लिए इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग ने राज्य में बाढ़ के चलते बिगड़े हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया है। केरल के अलावा अन्य राज्यों की खातिर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही है।

आयकर‍ विभाग ने दी जानकारी 

केरल में आई बाढ़ के चलते अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं. इसको देखते हुए आय कर विभाग ने राज्य के लिए आखिरी तारीख बढ़ाने की घोषणा की। आयकर‍ विभाग ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी।

 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा

बता दें कि 31 अगस्त 2018 के बाद अगर आप आयकर दाखिल करते हैं तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर 31 दिसंबर तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उन्हें 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं लेकिन याद रखिए कि अब आपके पास महज एक दिन बचे हुए हैं। आज से लेकर 31 अगस्त तक ही आपके पास समय है. हालांकि केरल के कर दाता 15 सितंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।