Online Gaming Rules: 1 अक्टूबर से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग कानून, ये हैं नए नियम
केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कानून के नियमों को लागू करने जा रही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कानून संसद में पास होने के बाद अमल में आ चुका है। यह कानून ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। सरकार 28 सितंबर को एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी जारी करेगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कानून के नियमों को लागू करने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि पिछले महीने संसद में पास होने के बाद कानून अमल में आ चुका है।
बता दें कि 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। यह कानून ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था।
वैष्णव ने बताया कि कानून से जुड़े नियमों को तैयार करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों से कई चरणों में चर्चा की और अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। इस प्रक्रिया में बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों से भी बातचीत की गई है। वैष्णव ने कहा कि सरकार का रुख पूरी तरह परामर्श आधारित है। नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक की जाएगी।
वैष्णव ने कहा कि अगर कंपनियों और हितधारकों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, तो हम निश्चित रूप से और अधिक परामर्श पर जोर देंगे। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क 28 सितंबर को होगा जारीआईटी मंत्री अश्विनि वैष्णव ने कहा है कि नागरिकों को एआई के नुकसान से बचाने के लिए सरकार 28 सितंबर को एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी करेगी। फ्रेमवर्क सुरक्षा सीमाओं को परिभाषित करेगा और जांच व संतुलन की रूपरेखा तैयार करेगा। हालांकि ये फ्रेमवर्क निर्देशात्मक नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि फरवरी 2026 में होनेवाला एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भी एआई सुरक्षा पर जोर रहेगा। इसमें सर्वसम्मति से तैयार समान ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क निर्माणका समर्थन किया जाएगा। इससे पहले ये सम्मेलन 2023 में यूके, 2024 में दक्षिण कोरिया और 2025 में फ्रांस में हो चुका है।
वैष्णव ने कहा कि सरकार का बड़ा फोकस एआई से जुड़े क्षेत्रों में कौशल विकास पर है। उन्होंने कहा कि एआई माडलों के विकास की रणनीति में बदलाव हो रहा है। ज्यादा जोर डोमेन विशेष समाधानों पर है। आईटी डाटा लैब अलग-अलग जगहों पर बनाए गए हैं। इन्हें बेंगलुरू या मुंबई जैसी जगहों से रणनीतिक आधार पर दूर रखा गया है।
इसके जरिये समावेशी विकास संभव हो सकेगा। इससे तकनीक के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। डीपीडीपी नियम भी लागू होने को तैयारआईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) नियम भी जारी होने के लिए तैयार किए जा चुके हैं। 28 सितंबर तर इन्हें लागू कर दिया जाएघा। उन्होंने बताया कि इन नियमों को तैयार करने के लिए गहन परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई।
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