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    अब नहीं चलेगा पैसों का खेल! ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित, कल लोकसभा में किया गया था पेश

    Updated: Thu, 21 Aug 2025 02:56 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर रोक लगाने और वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम के लिए धन के हस्तांतरण को रोकने का भी प्रावधान है।

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    संसद से पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद से गुरुवार (21 अगस्त, 2025) को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित हो गया। इस बिल को बिना किसी बहस के हंगामे के बीच मंजूरी दी गई।

    इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हुए सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है।

    बुधवार को लोकसभा से हुआ था पास

    विपक्षी सदस्यों की ओर से प्रस्तुत संशोधनों को अस्वीकार करने के बाद उच्च सदन ने इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हुआ था।

    बिल में क्या-क्या प्रावधान हैं?

    इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने और बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन उपलब्ध कराने या हस्तांतरित करने से रोकने का भी प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेम्स में नकद और अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा जमा करके खेला जाता है।

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    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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