बिहार मतदाता सूची में किसी का नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए एक महीने का समय, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया एलान
बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि एक अगस्त को आने वाली इस सूची में यदि किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ गया है तो उसको हटवाने और यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया तो उसे जुड़वाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि एक अगस्त को आने वाली इस सूची में यदि किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ गया है तो उसको हटवाने और यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया तो उसे जुड़वाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जारी किया बयान
राजनीतिक दल और फिर जिस मतदाता का नाम छूट गया है वे इसे लेकर अगस्त से एक सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते है। इसे लेकर वह प्रत्येक विधानसभा के मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) व राज्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के पास आपत्ति दर्ज करा सकते है।
मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कहा कि इस ड्राफ्ट मतदाता सूची को जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। उन्हें इसकी हार्ड और डिजिटल प्रतियां दोनों दी जाएगी। इसके साथ ही इसे आनलाइन अपलोड भी दिया जाएगा।
एक सितंबर तक दावे आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं
उन्होंने कहा कि एसआइआर को लेकर जारी किए गए कार्यक्रम के तहत राज्य का कोई भी राजनीतिक दल या मतदाता यदि किसी का नाम छूट गया है तो एक अगस्त से एक सितंबर तक दावे आपत्तियां दर्ज करा सकते है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआइआर को लेकर यह स्थिति उस समय साफ की है जब एक अगस्त को ड्राफ्ट सूची आने वाली है। साथ ही विपक्ष दल इस मुद्दे पर पहले ही से संसद के भीतर प्रदर्शन कर रहे है। ऐसे में ड्राफ्ट में से किसी का नाम कटने को वह मुद्दा बना सकते है।
25 जुलाई तक सभी को गणना फार्म भर कर जमा कराने थे
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम 25 जून से शुरू कर दिया था। जिसमें 25 जुलाई तक सभी को गणना फार्म भर कर जमा कराने थे।
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