जल्द लागू होगा नया लेबर कोड, श्रम सुविधा पोर्टल से आसान होगा कारोबार; क्या- क्या बदलेगा जानिए सब कुछ
लेबर कोड के लागू होने के श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी संस्थानों को पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद संस्थानों को यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (लीन) जारी किया जाएगा। अगर कोई संस्थान वर्तमान श्रम कानून के तहत पंजीकृत है तो उसे पोर्टल पर अपने पंजीयन की विस्तृत जानकारी देनी होगी।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नए लेबर कोड के लागू होने पर सभी संस्थानों के पंजीयन, लाइसेंसिंग और संस्थानों में होने वाले निरीक्षण के लिए सिंगल पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पंजीयन से लेकर लाइसेंसिंग में कोई दोहराव नहीं हो और एक ही लाइसेंस से देश भर में काम चल जाए। इन सभी काम को आसान बनाने के लिए श्रम मंत्रालय श्रम सुविधा पोर्टल 2.0 विकसित कर रहा है।
केंद्र और राज्यों के पोर्टल को एकीकृत करने पर चर्चा
श्रम समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए सभी राज्य अपना लेबर कोड जारी करेंगे और राज्य अपना पोर्टल भी विकसित कर सकते हैं। लेकिन लेबर कोड को आसानी से लागू करने और पंजीयन से लेकर लाइसेंसिंग तक के दोहराव को रोकने के लिए राज्य के पोर्टल केंद्र के श्रम सुविधा पोर्टल से जुड़े होंगे। हाल ही में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्र के श्रम पोर्टल और राज्यों के पोर्टल को एकीकृत करने पर चर्चा की गई।
श्रम मंत्रालय विकसित कर रहा है श्रम सुविधा पोर्टल
नए लेबर कोड को जल्द ही लागू किया जा सकता है और इससे पहले श्रम सुविधा पोर्टल को विकसित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेबर कोड के लागू होने के श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी संस्थानों को अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद संस्थानों को यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (लीन) जारी किया जाएगा।
अगर कोई संस्थान वर्तमान श्रम कानून के तहत पंजीकृत है तो उसे पोर्टल पर अपने पंजीयन की विस्तृत जानकारी देनी होगी। सभी संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। पोर्टल पर पंजीयन के संशोधन व उसे रद करने की भी सुविधा होगी।
सभी संस्थानों को करना होगा रिटर्न फाइल
नए लेबर कोड के लागू होने के बाद सभी संस्थानों को रिटर्न फाइल करना होगा और वे श्रम सुविधा पोर्टल पर रिटर्न फाइल करेंगे। श्रम सुविधा पोर्टल से एक ही जगह से देश भर के लिए लाइसेंस लिए जा सकेंगे। काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड के तहत ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की सप्लाई के लिए ठेकेदार को लाइसेंस लेना पड़ता है। श्रम सुविधा पोर्टल से ठेकेदार को देश भर के लिए लाइसेंस जारी हो सकता है, लेकिन इस काम में राज्यों की सहमति लेनी होगी।
ज्यादातर काम होगा आनलाइन
कई खास काम में श्रमिकों की आपूर्ति के लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है जो राज्य सरकार ही जारी करेंगी। श्रम सुविधा पोर्टल 2.0 की मदद से इंस्पेक्टर किसी भी संस्थान के दस्तावेज को ऑनलाइन देख सकेगा और संस्थान को नोटिस भी जारी कर सकेगा। लेकिन निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर को यूनिक नंबर दिए जाएंगे। वैसे ही संस्थानों को भी यूनिक नंबर आवंटित किए जाएंगे और उस नंबर के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा। यह सारा काम ऑनलाइन होगा और इंस्पेक्टर को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी जिसे श्रम मंत्रालय देख सकेगा।

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