20 साल पुराने वाहन भी भर सकेंगे फर्राटा, लेकिन जेब करनी होगी ढीली; सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस की दोगुनी
केंद्र सरकार ने 20 वर्ष पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण को लेकर नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत वाहन मालिकों को अब दोगुनी फीस देनी होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है। 15 वर्ष पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली-एनसीआर को इस नियम से बाहर रखा गया है।
जेएनएन, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को लेकर बदलाव किया है। नए प्रविधान में 20 वर्ष पुराने वाहनों का नवीनीकरण महंगा हो गया है। इसके लिए वाहन मालिकों को दोगुनी फीस देनी होगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार का मानना है कि नए नियम से प्रदूषण फैलाने वाले और पुराने वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाया जा सकेगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार की उम्मीद है।
पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं
15 वर्ष पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सड़कों की सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों की आयु 15 वर्ष रखी गई है। इसके बाद उनको कबाड़ घोषित करने का आदेश है। इसमें निजी वाहनों पर सख्ती न करके वाहनस्वामी की इच्छा पर छोड़ा गया था। यानी वाहनस्वामी 15 वर्ष पुराने वाहन को कबाड़ घोषित कर सकता है और चाहे तो उसका नवीनीकरण भी करा सकता है। इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 वर्ष आयु पूरी कर चुके वाहनों के पंजीकरण शुल्क का स्लैब जारी किया है।
नवीनीकरण फीस हो गई दोगुनी
नए स्लैब में प्रत्येक वाहन की नवीनीकरण फीस दोगुनी हो गई है। विंटेज बाइक व कार के शौकीनों को 40 व 80 हजार रुपये तक फीस भरनी होगी। लखनऊ में 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निजी व कामर्शियल वाहनों की संख्या साढ़े छह लाख से अधिक है। इन वाहनस्वामियों को अपना वाहन चलाने के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी। दिल्ली-एनसीआर नए नियम के दायरे से बाहर दिल्ली-एनसीआर को नए नियम के दायरे से बाहर रखा गया है। दरअसल, यहां पहले से ही 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है।
नए वाहन खरीद में छूट
15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सरकारी वाहनों को सख्ती से कबाड़ घोषित किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक जिले में स्क्रैप सेंटर खोले जा रहे हैं, ताकि लोगों को आसानी रहे। वाहन कबाड़ घोषित करने के बाद नए वाहन की खरीद में छूट दी जाती है।
अब वाहन की बिक्री पर बीमा ट्रांसफर 30 दिन में करा सकेंगे
केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कर रही है। अभी तक किसी वाहन की बिक्री पर बीमा पालिसी ट्रांसफर करने की अवधि 14 दिन रही है। नए नियम में वाहन स्वामी 30 दिन में उसे ट्रांसफर करा सकेंगे। ऐसे ही वाहन यदि नष्ट हो गया या फिर चलने योग्य नहीं रहा तो इसकी सूचना देनी की अवधि 14 से बढ़ाकर 30 दिन तक कर दी गई है। इसके अलावा कैब आन रेंट में मोटरसाइकिल को भी जोड़ा जा रहा है।
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