पेट्रोल पंप मालिक बनने का मौका, आम चुनाव से पहले खुलेंगे 65 हजार नए पंप
इस बार 10वीं पास भी पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 12वीं पास ही पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते थे।
नई दिल्ली(प्रेट्र)। अगले वर्ष आम आम चुनाव से पहले ऑयल मार्केटिंग क्षेत्र की सरकारी कंपनियों ने देशभर में करीब 65,000 नए पेट्रोल-डीजल रीफिलिंग स्टेशन आवंटित करने का फैसला किया है। इनमें फिलहाल विधानसभा चुनाव प्रक्रिया से गुजर रहे राज्यों की लोकेशन शामिल नहीं हैं।
इस बार 10वीं पास भी पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 12वीं पास ही पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते थे। इस बार सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि इतने नए रीफिलिंग स्टेशन शुरू होने के बाद देश में पेट्रोल पंप की संख्या करीब दोगुनी हो जाएगी। कंपनियों ने कहा है कि इन पेट्रोल-डीजल रीफिलिंग स्टेशन की आवंटन शर्तों में इस बार ढील दी गई है।
निविदा के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता में ढील के बाद आवेदकों के लिए एकमात्र अनिवार्य शर्त यह है कि उनके पास पंप स्थापित करने के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने 55,649 नए पेट्रोल पंप आवंटित करने के लिए रविवार को निविदा जारी की।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के स्टेट लेवल को-ऑर्डिनेटर विशाल बाजपई ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अभी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए इन राज्यों की लोकेशन के लिए निविदा बाद में जारी की जाएगी। इन राज्यों में सरकारी ऑयल कंपनियों द्वारा लगभग 10,000 पेट्रोल पंप खोले जाने की योजना है।
इन राज्यों में खुलेंगे नए पेट्रोल पंप- हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुच्चेरी, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र में नए पेट्रोल पंप खुलेंगे.
ऐसे करें आवेदन
HPCL के रिटेल आउटलेट डीलर बनने के लिए आपको www.petrolpumpdealerchayan.in वेबसाइट पर जाकर आवदेन करना होगा। आवेदन शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट के साथ आप 24 दिसंबर 2018 तक रिटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के कट ऑफ के तुरंत बाद समाप्त कर दी जाएगी।
कौन खोल सकता है पेट्रोल पंप
पेट्रोल पंप मालिक बनने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं तक की शिक्षा पूरी होनी चाहिए।
कैसे खुलता है पेट्रोल पंप
तेल कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल पंप खोलती हैं। जिस भी क्षेत्र में कंपनी को पेट्रोल पंप खोलना होता है, वहां का विज्ञापन अखबार में जारी किया जाता है। इसमें सभी नियम, शर्तों का उल्लेख होता है। इन नियमों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके बाद कंपनी के अधिकारी निरीक्षण करते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने पर पाबंदी लगा सकता है।
इतनी जमीन जरूरी
पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहली जरूरत जमीन की होती है। स्टेट या नेशनल हाइवे पर कम से कम 1200 से 1600 वर्गमीटर जमीन होना चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो कम से कम 800 वर्गमीटर जगह होना जरूरी है। यदि खुद के नाम पर जमीन नहीं है तो लीज पर भी जमीन ली जा सकती है। इसके कागजात कंपनी को दिखाना होंगे। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी जमीन है, तब भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कृषि भूमि है तो उसका कन्वर्जन करवाना होता है। प्रॉपर्टी के नक्शे सहित जमीन से जुड़े सभी कागजात, एनओसी कंपनी अधिकारी निरीक्षण के दौरान देखते हैं।
सरकार ने आसान किए नियम
सरकार ने पेट्रोल-पंप खोलने के नियमों को सरल बना दिया है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है तो भी अब आप पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस में पेट्रोल पंप आवेनदकर्ता के पास फंड की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जमीन के मालिकाना हक को लेकर नियमों में छूट दी गई है। अब तक शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपये का बैंक डिपॉजिट और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रुपये का डिपॉजिट होना जरूरी था।