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    NPS Vatsalya: अब कर सकेंगे बच्चों की भी पेंशन की प्लानिंग, साल के 1000 रुपये लगाकर खुलवा सकते हैं खाता; पढ़ें खास बातें

    NPS Vatsalya Scheme सरकार कर्मचारियों के लिए हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा करने के बाद अब केंद्र सरकार बच्चों के लिए भी खास पेंशन स्कीम लेकर आई है। खास बात यह है कि अब मां-बाप छोटी उम्र से ही बच्चों के पेंशन की प्लानिंग कर सकेंगे और उनका एनपीएस में खाता खुलवा सकेंगे। जानिए इस स्कीम से जुड़ी सभी खास बातें।

    By Jagran News Edited By: Sachin Pandey Updated: Wed, 18 Sep 2024 07:29 PM (IST)
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    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बच्चे जब बूढ़े हो जाएंगे और रिटायर कर जाएंगे तो उस समय उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना मां-बाप अभी से बना सकते हैं। इस सोच को ध्यान में रखते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) वात्सल्य स्कीम लाई गई है।

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    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को स्कीम की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि बच्चों के बर्थडे पार्टी में उन्हें गिफ्ट के साथ एनपीएस वात्सल्य भी गिफ्ट करे। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर इस प्रकार की सुविधा पहले भी होती तो आज के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही होती।

    1000 रुपए के अनुदान से खुलवा सकते हैं खाता

    अब हर माता-पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत सालाना मात्र 1000 रुपए के अनुदान से खाता खुलवा सकते हैं। बच्चे की उम्र 18 साल होते ही खाता खुद सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा और इस एनपीएस फंड का फायदा उस बच्चे को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में मिलता रहेगा।

    एनपीएस खाते की तरह ही वात्सल्य स्कीम के पैसे इक्विटी व डेट फंड में लगाए जाएंगे। अभी देश की 31 प्रतिशत आबादी 18 साल के कम आयुवर्ग की है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मौके पर कहा कि नई पीढ़ी की वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा के साथ विकसित भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य स्कीम शुरू की गई है।

    एनपीएस वात्सल्य की खास बातें

    • पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना।
    • 18 वर्ष तक की आयु वाले सभी अल्पव्यस्क नागरिक इसके लिए पात्र हैं।
    • खाता खोलने के लिए सालाना मात्र 1000 रुपए का अंशदान तो अधिकतम की कोई सीमा नहीं।
    • किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या ई-एनपीएस माध्यम से खुल सकेगा खाता।
    • आवश्यक दस्तावेज के रूप में अल्पव्यस्क की जन्मतिथि के प्रमाण पत्र, अभिभावक की केवाईसी के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे प्रमाण पत्र।
    • खाता अभिभावक द्वारा संचालित होगा, लेकिन लाभार्थी सिर्फ अल्पव्यस्क होगा।
    • अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में किसी एक को चुन सकते हैं।
    • 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सभी नागरिक वाले एनपीएस में सीधे स्थानांतरण।