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    आटिज्म पीड़ितों के लिए गाइडलाइन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने आटिज्म और बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों की देखभाल के लिए गाइडलाइन तय करने के लिए केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, विकला ...और पढ़ें

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    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आटिज्म और अन्य बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों की देखभाल, पुनर्वास और सुरक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश तय करने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से जवाब तलब किया।

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    न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और अन्य को नोटिस जारी किए। याचिका में केंद्र और अन्य लोगों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे हर जिले में आटिज्म और अन्य बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए आबादी के हिसाब से आवासीय सुविधाएं स्थापित करें, और उनके स्थापना, विनियमन और निगरानी के लिए व्यापक और बाध्यकारी स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बनाएं।

    याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि आटिस्टिक व्यक्तियों, माता-पिता के संगठनों, विकलांगता-अधिकार विशेषज्ञों और मेडिकल प्रोफेशनल्स के प्रतिनिधियों वाली एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जो देश भर में ऐसे व्यक्तियों की देखभाल, पुनर्वास और सुरक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाए और उन्हें अंतिम रूप दे।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)