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    NewsClick ने हाईकोर्ट से की मामलों को रद्द करने की मांग, मीडिया चैनल को परेशान करने की शिकायत का आरोप

    By Jagran NewsEdited By: Shubham Sharma
    Updated: Wed, 08 Nov 2023 03:30 AM (IST)

    न्यूजक्लिक मामले को लेकर न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि किसी भी दिशानिर्देश का कोई उल्लंघन नहीं है सिब्बल ने मामले में अपने मुवक्किल और न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक मीडिया चैनल को परेशान करने के लिए दायर की गई पूरी तरह से बेईमान और दुर्भावनापूर्ण शिकायत है।

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    NewsClick ने हाईकोर्ट से की मामलों को रद्द करने की मांग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चीन के पक्ष में प्रायोजित खबरें चलाने के लिए चीनी कंपनियों के माध्यम से 38 करोड़ रुपये की फंडिंग के मामले में आरोपित समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक ने हाई कोर्ट से मामलों को रद्द करने की मांग की।

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    दिशानिर्देश का कोई उल्लंघन नहीं

    न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि किसी भी दिशानिर्देश का कोई उल्लंघन नहीं है सिब्बल ने मामले में अपने मुवक्किल और न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक मीडिया चैनल को परेशान करने के लिए दायर की गई पूरी तरह से बेईमान, और दुर्भावनापूर्ण शिकायत है।

    अधिवक्ता ने दी ये दलील

    अधिवक्ता ने कहा कि कानून पक्ष में है फिर भी उनके मुवक्किल पर मुझ पर मुकदमा चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और ईडी के अधिवक्ता ने दलील दी कि ईडी मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की प्रति मांगने वाली पोर्टल की याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है कि इसकी आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है।

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