Lockdown 4.0: राज्यों के सुझाव पर तैयार किए गए चौथे चरण के लॉकडाउन के नए दिशा-निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि है कि देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी दिशानिर्देशों में राज्यों की राय को ध्यान में रखा गया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि है कि देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी दिशानिर्देशों में राज्यों की राय को ध्यान में रखा गया है। 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सामने आए विचारों के आधार पर ही दिशा- निर्देश तैयार किए गए हैं।
केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से रविवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सोमवार से प्रभावी हो रहे दिशानिर्देशों के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित निर्देशों के अनुरूप राज्य ही ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण करेंगे। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन को जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय चिह्नित करेंगे।
राज्य सरकारें नहीं दे सकती हैं प्रतिबंधों में ढील
भल्ला ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा लागू प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकती हैं। हालांकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें कुछ अतिरिक्त गतिविधियों पर रोक लगाने या कंटेनमेंट जोन के बाहर भी प्रतिबंध बढ़ाने का अधिकार रहेगा। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों से केंद्र के नए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सहयोग करें
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्य के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सहयोग करें।
वीडियो कांफ्रेंस में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि यदि राज्य शीघ्र मंजूरी प्रदान करते हैं तो और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए डीएम और एसपी को जिम्मेदार बनाने का अनुरोध किया। क्वारंटाइन के लिए राज्यों में श्रमिकों को वहां चलने वालों को कैंपों में ले जाया जाएगा।
क्या- क्या होगा Lockdown 4.0 में
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।
- देशभर में मेट्रो और रेल सेवाएं बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी।
- घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एयर एंबुलेंस की छूट दी गई है। इन कार्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेंगी।
- लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
- चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को COVID-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं।