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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

New Criminal Laws: एक जुलाई से IPC और CRPC की जगह लागू होंगे तीन नए कानून; पूरे देश में हो रही पुलिस की ट्रेनिंग

By Agency Edited By: Anurag Gupta
Published: Sat, 24 Feb 2024 03:28 PM (IST)Updated: Sun, 25 Feb 2024 10:15 AM (IST)

औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली की जगह भारतीय न्याय प्रणाली के नए युग का एक जुलाई से आगाज हो जाएगा। सरकार ...और पढ़ें

एक जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून (फाइल फोटो)
एक जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून (फाइल फोटो)

HighLights

  1. शीतकालीन सत्र में संसद की लगी थी मुहर
  2. 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने नए आपराधिक कानूनों को दी थी मंजूरी

एएनआई, नई दिल्ली। औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली की जगह भारतीय न्याय प्रणाली के नए युग का एक जुलाई से आगाज हो जाएगा। सरकार ने शनिवार को बताया कि तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू होंगे और यह औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली की जगह लेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023, एक जुलाई, 2024 से लागू होंगे।

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गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की तारीखों को लेकर तीन अधिसूचनाएं जारी की हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को पारित किया गया था और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद अब गृह मंत्रालय ने इस कानूनों के लागू होने की तारीख भी बता दी। 

राजद्रोह कानून खत्म

नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद अंग्रेजों के जमाने के कानून समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ इस कानून में राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। 

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2 लाख पुलिसकर्मियों को मिल रही ट्रेनिंग

बता दें कि विशेषज्ञों से बनी करीब 3 हजार एक्सपर्ट की टीम देशभर में 20 लाख पुलिसकर्मियों को नए कानूनों की ट्रेनिंग रही है। इन्हें नए कानूनों की हैंडबुक भी दी गई। पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्पेशल डीजी संजय कुमार झा ने बताया कि जिलों में 5-5 मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं।

गृह मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, हर जिले में फॉरंसिक वैन तैयार कराई जा रही है। अभी 85 वैन खरीदी गई है। 800 अन्य वैन विभिन्न कंपनियों के सहयोग से तैयार कराई जा रही है। यह काम जून तक पूरा हो जाएगा। वैन में फिंगरप्रिंट डीएनए टेस्टिंग एक्सपर्ट रहेंगे।

अभी नहीं लागू होंगे हिट एंड रन के प्रावधान

हिट एंड रन मामलों से जुड़े प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। ट्र डाइवर्स भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के विरोध में थे। उन्होंने इस मु्द्दे पर हड़ताल भी की थी। इस समय गृह मंत्रालय इस पर अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद ही फैसला लेगा।