CBI की शक्तियों और अधिकारों के लिए नए कानून बनाने की जरुरत, संसदीय समिति ने दिया सुझाव
संसदीय समिति ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को संचालित करने वाले वर्तमान कानून की कई सीमाएं हैं और उसकी स्थिति कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने के लिए नए कानून की जरूरत है। सीबीआइ की स्थापना 1963 में की गई थी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। कई राज्यों द्वारा सीबीआइ जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लिए जाने को रेखांकित करते हुए एक संसदीय समिति ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को संचालित करने वाले वर्तमान कानून की कई सीमाएं हैं और उसकी स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने के लिए नए कानून की जरूरत है।
विशेष पुलिस के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था कानून
सीबीआइ की स्थापना 1963 में की गई थी और यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (डीएसपीई) के तहत संचालित होती है। यह कानून द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान खरीद एवं आपूर्ति से जुड़े घूसखोरी व भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए 1941 में गठित विशेष पुलिस के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था।
कार्मिक, जनशिकायत, कानून एवं न्याय पर विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति का कहना है कि डीएसपीई एक्ट के प्रविधानों के मुताबिक सीबीआइ को कोई भी जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी होती है और वर्तमान में नौ राज्य सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं।