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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 10, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोके गए एनडीटीवी के प्रणय रॉय और उनकी पत्‍नी

By Tilak RajEdited By:
Published: Sat, 10 Aug 2019 10:05 AM (IST)

कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जांच का सामना कर रहे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी ...और पढ़ें

मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोके गए एनडीटीवी के प्रणय रॉय और उनकी पत्‍नी
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोके गए एनडीटीवी के प्रणय रॉय और उनकी पत्‍नी

मुंबई, प्रेट्र। कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जांच का सामना कर रहे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को विदेश जाने से शुक्रवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। सीबीआइ द्वारा एहतियातन जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उधर, समाचार मीडिया कंपनी ने बयान जारी करके सफाई दी कि भ्रष्टाचार के एक फर्जी और निराधार मामले में दोनों को विदेश जाने से रोका गया। इस मामले की जांच दो साल पहले सीबीआइ ने शुरू की थी।

नई दिल्ली स्थित सीबीआइ अधिकारियों ने कहा कि आइसीआइसीआइ बैंक से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में जून में दोनों के खिलाफ एहतियातन लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। लुकआउट सर्कुलर के आधार पर ही दोनों को देश छोड़ने से रोका गया है। अधिकारियों ने बताया कि एहतियातन लुकआउट सर्कुलर का उद्देश्य किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकना होता है, उसे हिरासत में लेना नहीं। जारी लुकआउट सर्कुलर दोनों को देश छोड़ने से रोकने के लिए था, उन्हें हिरासत में लेने के लिए नहीं। कंपनी ने बयान में यह तो नहीं बताया कि दोनों कहां जा रहे थे, लेकिन यह जरूर कहा कि दोनों के पास 16 अगस्त को भारत वापस लौटने का भी टिकट था।

कंपनी ने कहा कि आज की कार्रवाई और मीडिया मालिकों पर छापे मारने की कार्रवाई इस ओर इशारा करती है कि या तो आप मेरे सामने दंडवत हो जाएं अन्यथा कार्रवाई झेलने को तैयार रहें। कंपनी ने कहा कि यह पूरी तरह मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। दोनों संस्थापकों को पत्रकार बताते हुए कंपनी ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने की किसी कोशिश के आगे नहीं झुकेगी।

बता दें कि दिवालिया विमानन कंपनी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने से रोकने के बाद किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को विदेश जाने से रोकने का यह दूसरा मामला है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गोयल के खिलाफ मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई की गई थी।

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