Move to Jagran APP

Nirbhaya Case: टल सकती है एक फरवरी को होने वाली फांसी, कोर्ट ने तिहाड़ से मांगी रिपोर्ट

Nirbhaya Case दोषियों के वकील ने फांसी पर रोक के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 30 Jan 2020 12:16 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 07:53 AM (IST)
Nirbhaya Case: टल सकती है एक फरवरी को होने वाली फांसी, कोर्ट ने तिहाड़ से मांगी रिपोर्ट
Nirbhaya Case: टल सकती है एक फरवरी को होने वाली फांसी, कोर्ट ने तिहाड़ से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ। Nirbhaya Case: निर्भया मामले में डेथ वारंट जारी होने के बाद एक फरवरी को चारों दोषियों को होने वाली फांसी टल सकती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह की याचिका पर सत्र न्यायाधीश एके जैन (Session Judge AK Jain) ने तिहाड़ जेल प्रशासन से सुबह 10 तक रिपोर्ट तलब की है। 

loksabha election banner

गौरतलब है कि बृहस्पतिवार सुबह चारों दोषियों (अक्षय सिंह ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता) की फांसी पर रोक के लिए वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की। 

दोषियों के वकील ए.पी. सिंह ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर करते हुए फांसी की तारीख 1 फरवरी पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका को लेकर तर्क दिया गया है कि नियमानुसार एक ही अपराध में सभी विकल्पों के समाप्त होने से पहले फांसी नहीं दी जा सकती है। इसके लिए वकील ने Delhi prison Rules का हवाला दिया है।  

नियमानुसार, एक फरवरी को होना नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी दोषी को फांसी देने से 14 दिन पहले उसे इसके बारे में बताना जरूरी होता है। इसी के साथ एक ही अपराध में सभी दोषियों को एक साथ फांसी देने का भी नियम है। इनमें से दोनों ही नियमों को पालन करने की स्थिति में एक फरवरी को फांसी होना मुश्किल है।

यहां पर बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा डेथ वारंट के मुताबिक, दो दिन बाद यानी एक फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल संख्या-3 में चारों दोषियों को फांसी दी जानी है। इसके लिए जेल प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.