गैर विज्ञापन डाटा संग्रह के लिए भी यूजर की सहमति जरूरी, NCLAT का वाट्सएप को निर्देश
एनसीएलएटी ने कहा कि वाट्सएप मामले में उसका आदेश गैर-विज्ञापन उद्देश्यों के लिए यूजर डेटा संग्रह पर भी लागू होता है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि वाट् ...और पढ़ें

गैर-विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डेटा संग्रह पर एनसीएलएटी का आदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनसीएलएटी ने कहा है कि वाट्सएप मामले में उसकी तरफ से दिया गया आदेश गैर-विज्ञापन उद्देश्यों के लिए यूजर के डेटा संग्रह और शेयरिंग पर भी लागू होता है।
प्रतिस्पर्धा आयोग और एनसीएलएटी के पिछले आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने वाली एक याचिका पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, अपीलकर्ता (वाट्सएप और मेटा) यूजर के डेटा पर एकतरफा दावा नहीं कर सकते।
एनसीएलएटी ने कहा, 'हमने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि यूजर्स को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि किन उद्देश्यों के लिए और कितने समय के लिए कौन सा डेटा एकत्र किया जा सकता है। कोई भी गैर जरूरी संग्रह या विज्ञापन आदि के लिए संग्रह केवल संबंधित यूजर्स की सहमति से किया जा सकता है।
एक बार यूजर्स को किसी भी स्तर पर डेटा शेय¨रग को लेकर आप्ट इन और आप्ट आउट करने का विकल्प दिया जाता है तो यूजर का अधिकार हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। एनसीएलएटी ने चार नवंबर को वाट्सएप को आंशिक राहत दी थी।
उस समय उसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के उस आदेश को रद कर दिया था, जिसने वाट्सएप को पांच साल के लिए विज्ञापन के मकसद से मेटा प्लेटफार्म के साथ डेटा शेयर करने से रोक दिया था।
हालांकि ट्रिब्यूनल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा था और वाट्सएप को 2021 की पालिसी के उल्लंघन को दोषी ठहराया था, क्योंकि यह इंस्टेंट मैसे¨जग एप द्वारा वर्चस्व का गलत इस्तेमाल था।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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