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    'ई-सिगरेट पर शोध करने से बचें, मंत्रालय से पूर्व अनुमति लें', राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिया डाक्टरों को निर्देश

    राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने डाक्टरों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व अनुमति लिए बिना ई-सिगरेट ( E-cigarettes ) से संबंधित किसी भी शोध गतिविधियों को शुरू करने से परहेज करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एनएमसी और आइएमए से संबद्ध सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। पत्र की एक प्रति आइएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. शरद कुमार अग्रवाल को भी भेजी गई है।

    By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Sun, 17 Dec 2023 06:39 PM (IST)
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    राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिया डाक्टरों को निर्देश (Image: Representative)

    पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने डाक्टरों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व अनुमति लिए बिना ई-सिगरेट से संबंधित किसी भी शोध गतिविधियों को शुरू करने से परहेज करने का निर्देश दिया है। यह कदम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डा. अतुल गोयल द्वारा एनएमसी को लिखे गए पत्र के बाद उठाया गया है।

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    इस पत्र में एनएमसी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) से संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था। एनएमसी ने 15 दिसंबर को जारी किए नोटिस में स्वास्थ्य पेशेवरों से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के निर्देशों का पालन करने को कहा है। डा. अतुल गोयल ने एनएमसी के कार्यवाहक अध्यक्ष डा. बीएन गंगाधर को यह पत्र आठ दिसंबर को लिखा था।

    ई-सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंध

    पत्र में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने लिखा था कि इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019 के तहत सरकार ने ई-सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जरूरी है कि सभी स्वास्थ्य पेशेवर डीजीएचएस और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना ई-सिगरेट और एचटीपी से संबंधित किसी भी शोध गतिविधियों को शुरू करने या उनमें भाग लेने से बचें।

    इस संबंध में एनएमसी और आइएमए से संबद्ध सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। पत्र की एक प्रति आइएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. शरद कुमार अग्रवाल को भी भेजी गई है।

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