National Lok Adalat: 12 नवंबर को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लंबित उपभोक्ता मामलों की होगी सुनवाई
National Lok Adalat लंबित उपभोक्ता मामलों के निपटान के लिए 12 नवंबर को देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में बड़ी संख्या में लंबित वादों का निपटारा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के साथ सहयोग की चल रही है प्रक्रिया।
नई दिल्ली, एजेंसी। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय लंबित उपभोक्ता वादों को निपटाने के लिए 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजेगा। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आपसी सहमति के जरिये लंबित उपभोक्ता वादों के निपटान के लिए 12 नवंबर को देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में बड़ी संख्या में लंबित वादों का निपटारा होने की उम्मीद है।
इसमें कहा गया कि इस अभ्यास के लिए जमीनी कार्य शुरू कर दिया गया है और सभी उपभोक्ता आयोगों को उन मामलों की पहचान करने और सूची तैयार करने के लिए सूचित किया गया है जहां निपटान की संभावना है और जिन्हें लोक अदालत में भेजा जा सकता है।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि लोक अदालत प्रणाली के लाभों और पार्टियों के बीच आपसी समझौते को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में उपभोक्ता मामलों के निपटारे की उम्मीद है।
उपभोक्ताओं के 200 लंबित मामले
मंत्रालय ने कहा, 'अधिकतम आउटरीच और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए, विभाग एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उपभोक्ताओं, कंपनियों और संगठनों तक पहुंच रहा है। विभाग के पास तीन लाख पार्टियों के फोन नंबर और ईमेल हैं जिनके मामले आयोग में लंबित हैं।
इसके अलावा उपभोक्ता आयोगों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है जिसमें 200 से अधिक लंबित मामले हैं।' यह एक अलग लिंक बना रहा है और इसे सभी हितधारकों के बीच प्रसारित कर रहा है। इससे वे अपने लंबित केस नंबर और कमीशन दर्ज कर सकते हैं जहां मामला लंबित है और मामले को आसानी से लोक अदालत में भेज सकते हैं। लिंक ईमेल और एसएमएस के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।
क्या कहते हैं आंकड़े
आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो लगभग 1.7 लाख मामले बीमा कंपनियों से संबंधित हैं और 71,379 शिकायतें बैंकों के खिलाफ लंबित हैं। बिजली क्षेत्र से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या लगभग 34,000 है।
अधिकारियों ने बताया कि विभाग उपभोक्ता आयोगों में मामलों के निपटारे की लगातार निगरानी कर रहा है। आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाने वाले लंबित उपभोक्ता मामलों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के साथ सहयोग की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) को पहले ही जानकारी की जा चुकी है।
देश में करीब 6 लाख से ज्यादा मामले
देश में करीब 6,07,996 उपभोक्ता मामले लंबित हैं। एनसीडीआरसी में करीब 22,250 मामले लंबित हैं। 28,318 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश, 18,093 लंबित मामलों के साथ महाराष्ट्र, 15,450 लंबित मामलों के साथ दिल्ली, 10,319 के साथ मध्य प्रदेश, और 9,615 लंबित मामलों के साथ कर्नाटक, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक लंबित मामले हैं।
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