अफस्पा के तहत पूरा नगालैंड और छह महीनों के लिए 'अशांत' घोषित
रविवार को जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की राय में नगालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है।
By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 01 Jul 2019 11:50 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2019 11:50 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। अफस्पा के तहत पूरे नगालैंड को और छह महीनों (दिसंबर अंत तक) के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया गया। सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (AFSPA) के तहत सुरक्षा बल कहीं भी कार्रवाई और बिना पूर्व नोटिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। नगालैंड में कई दशकों से अफस्पा लागू है।
रविवार को जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की राय में नगालैंड 'अशांत और खतरनाक स्थिति' में है। इसलिए, नागरिक प्रशासन के सहयोग के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है। पूरा राज्य 30 जून 2019 से छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र होगा।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नगालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि वहां हत्याएं, लूट और उगाही जारी है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर के साथ ही जम्मू-कश्मीर के विभिन्न संगठनों की ओर से अफस्पा को निरस्त करने की मांग होती रही है।
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