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    'मुस्लिम कानून के तहत उपहार को वैध होने के लिए लिखित दस्तावेज की जरूरत नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:10 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम कानून में हिबा (उपहार) को वैध बनाने के लिए लिखित दस्तावेज जरूरी नहीं है। दाता द्वारा घोषणा प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति और कब्जे का हस्तांतरण आवश्यक है। अदालत ने कर्नाटक के गुलबर्गा जिले से जुड़े एक मामले में यह फैसला सुनाया। मौखिक उपहार भी वैध हो सकता है अगर ये तीन शर्तें पूरी हों।

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    'मुस्लिम कानून के तहत उपहार को वैध होने के लिए लिखित दस्तावेज की जरूरत नहीं'

    डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मुस्लिम कानून के तहत किसी उपहार (हिबा) को वैध बनाने के लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है।

    यह एक मौखिक उपहार के रूप में भी मान्य हो सकता है, बशर्ते कि इसमें तीन आवश्यक बातें पूरी हों - दाता द्वारा उपहार की घोषणा, प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की स्वीकृति, और प्राप्तकर्ता को उपहार का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा सौंपना।

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    शीर्ष न्यायालय का यह फैसला कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कुसनूर गांव में कृषि भूमि के विभाजन और कब्जे से संबंधित एक याचिका पर आया, जो एक मौखिक उपहार के तहत दी गई थी। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि कोई मौखिक उपहार जो इन तीन आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, वह पूर्ण और अपरिवर्तनीय है।

    ये तीन शर्तें हैं - दाता द्वारा उपहार की स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए, प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार को स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, और उपहार के विषय वस्तु (चल या अचल संपत्ति) का कब्जा प्राप्तकर्ता को सौंपा जाना चाहिए, या तो वास्तव में या रचनात्मक रूप से। पीठ ने कहा, ''मुस्लिम कानून के तहत किसी उपहार को वैध होने के लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। केवल लिखित रूप में उपहार देने से उसकी प्रकृति या स्वरूप नहीं बदल जाता।''

    न्यायालय ने कहा कि वैध उपहार के लिए कब्जा सौंपना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। ''यह वास्तविक या रचनात्मक हो सकता है। रचनात्मक कब्जा दानकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष कृत्यों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जो नियंत्रण हस्तांतरित करने के स्पष्ट इरादे को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, दानकर्ता राजस्व अभिलेखों में दान प्राप्तकर्ता के नाम के परिवर्तन के लिए आवेदन करता है।''

    बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपहार के तहत कार्रवाई के साक्ष्य (किराया वसूलना, स्वामित्व रखना, नामांतरण) कब्जे के दावे को पुष्ट करने के लिए आवश्यक हैं। ''यद्यपि मुस्लिम कानून लिखित दस्तावेज के बिना मौखिक रूप से उपहार देने की अनुमति देता है, ऐसे उपहार की वैधता तीनों आवश्यक तत्वों, विशेष रूप से कब्जे के हस्तांतरण, के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

    पीठ ने कहा, ''अदालतें यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वास्तव में कब्जा हस्तांतरित किया गया था, दानकर्ता के कार्यों और संपत्ति पर नियंत्रण के 'समकालीन' और 'निरंतर' साक्ष्यों की जांच करेंगी। साक्ष्यों की कमी (किराया वसूलने में विफलता, दाता का निरंतर नियंत्रण, नामांतरण का अभाव) यह साबित करने का कारण बनेगी कि उपहार कभी पूरा नहीं हुआ, चाहे कोई भी लिखित घोषणा क्यों न की गई हो।