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    कर्नाटक विधानसभा के बाहर मुस्लिम दंपति ने अपने ऊपर छिड़का केरोसिन, बैंक पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

    By Agency Edited By: Anurag Gupta
    Updated: Wed, 10 Jan 2024 08:47 PM (IST)

    कर्नाटक विधान सौध के सामने एक बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले एक मुस्लिम दंपति ने आत्मदाह की कोशिश की। दंपति ने दावा किया कि बेंगलुरु सहकारी बैंक ने उनके साथ धोखाधड़ी की और आवास मुजाराई और वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान तक पहुंचने के उनके प्रयास भी व्यर्थ गए। शाहिस्ता बानो ने आरोप लगाया कि बैंक ने उसके परिवार के साथ धोखाधड़ी की।

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    दंपति ने आत्मदाह की कोशिश की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    आईएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक विधान सौध के सामने एक बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले एक मुस्लिम दंपति ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने बुधवार को मुस्लिम दंपति के इस प्रयास को विफल कर दिया।

    बकौल रिपोर्ट, मुस्लिम दंपति की पहचान जेजे नगर निवासी 48 वर्षीय शाहिस्ता बानो और पति मोहम्मद मुनेयद उल्ला के रूप में हुई है। दंपति ने दावा किया कि बेंगलुरु सहकारी बैंक ने उनके साथ धोखाधड़ी की और आवास, मुजाराई और वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान तक पहुंचने के उनके प्रयास भी व्यर्थ गए।

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    क्या है पूरा मामला?

    मुस्लिम दंपति अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर मीडिया को बयान देने के बाद दंपति ने अचानक केरोसिन की बोतल निकाल ली और अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दंपति को पकड़ लिया।

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    क्या कुछ बोली शाहिस्ता बानो?

    बकौल रिपोर्ट, शाहिस्ता बानो ने आरोप लगाया कि बैंक ने उसके परिवार के साथ धोखाधड़ी की और उनकी तीन करोड़ रुपये की बिल्डिंग को महज 1.41 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया। न्याय की मांग करते हुए शाहिस्ता ने कहा,

    हमें न्याय चाहिए। बैंक प्रबंधन कोई जवाब नहीं दे रहा है। दो साल से हम जमीर अहमद खान से मिल रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला।

    शाहिस्ता बानो ने कहा कि उन्होंने अदरक उगाने के लिए बैंक से 50 लाख रुपये का लोन लिया था और बैंक को तकरीबन 90 लाख रुपये का भुगतान किया था।

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    विधान सौध के सामने हाईवोल्टेज ड्रामा

    बता दें कि पुलिस ने हाईवोल्टेज ड्रामे के बीच मुस्लिम दंपति को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 के तहत आत्मदाह की कोशिश और धारा 290 के तहत सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने का मामला दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने दंपति से शपथ पत्र लिया और उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया।