BMW हिट एंड रन केस: आरोपी की जमानत याचिका SC में रद, बेंच ने कहा- ऐसे लड़कों को जेल में रहना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसे लड़कों को सबक सिखाना जर ...और पढ़ें

BMW हिट एंड रन मामले में आरोपी की जमानत याचिका SC में रद। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को मुंबई के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपा मिहिर शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की आवश्यकता है।
वहीं, न्यायालय ने यह भी कहा कि इस घटना के लिए माता पिता जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देने में असफल हैं। दरअसल, जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच मिहिर शाह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मिहिर ने HC के आदेश को SC में दी चुनौती
अपनी याचिका में शाह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने गौर किया कि शाह एक धनी परिवार से तालुक्कात रखते हैं और उनके व्यवसाई पिता राजेश शाह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता हैं।
SC ने खारिज की जमानत याचिका
सुनवाई के दौरान दो जजों की पीठ ने आरोपी के आचरण पर नाराजगी जताई और कहा कि वह क्या करता है, वह देर रात तक मर्सिडीज में घर आता है, उसको शेड में पार्क करता है और फिर BMW लेकर निकलता है, जिसको वह दुर्घनाग्रस्त कर देता है। इस मामले में उसको अभी कुछ और दिनों तक जेल में ही रखा जाना चाहिए।
समझे क्या है पूरा प्रकरण
गौरतलब है मिहिर शाह की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील रेबेके जॉन पेश हुई थीं। उन्होंने स्वीकार किया मामले में कुछ तथ्य कुछ हद तक अप्रिय हैं। जुलाई 2024 में मुंबई के वर्ली सी फेस रोड पर मिहिर शाह ने कथित तौर पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाई और उसने कारण से एक स्कूटर सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। इसके बाद भी मिहिर रुका नहीं वह कार चलाता रहा। हादसे में स्कूटर चला रहे प्रदीप नखवा बच गए, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो गई।
आज वरिष्ठ वकील रेबेके जॉन ने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद उच्च न्यायालय ने मिहिर शाह को जमानत याचिका दायर करने की इजाजत दे दी थी। हालांकि, बेंच ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में आप जमानत याचिका वापस ले सकते हैं।
HC ने भी रद की थी जमानत याचिका
हिट एंड रन हादसे के दौरान पाया गया कि मिहिर शाह शराब के नशे में वाहन चला रहा था। उसे हादसे के दो दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था। मिहिर के पिता और चालक को उसको बचाने और भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे गंभीर माना और मिहिर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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