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    Money Laundering Case: ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में चार लोगों को किया गिरफ्तार, 605 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का है मामला

    By Achyut KumarEdited By:
    Updated: Wed, 24 Aug 2022 05:13 AM (IST)

    Money Laundering Case ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लांड्रिंग मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नामक एक फर्म द्वारा 605 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में शामिल हैं।

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    प्रवर्तन निदेशालन ने मनी लांड्रिंग मामले में चार को गिरफ्तार किया (फोटो- आइएएनएस)

    नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने हाल ही में श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नामक एक फर्म द्वारा 605 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अमर चंद गुप्ता, राम लाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता (श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसबीबीईएल) के निदेशक और अमर चंद गुप्ता के भतीजे और कर्मचारी संजय कंसल के रूप में हुई है।

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    सीबीआई की प्राथमिकी पर ईडी ने शुरू की जांच

    ईडी ने एसबीबीईएल, उसके निदेशकों और अन्य अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लान्ड्रिंग जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एसबीबीईएल के निदेशक एक दूसरे के साथ साजिश में शामिल हैं और अन्य व्यक्ति बैंक निधियों के दुरूपयोग, आपराधिक विश्वासघात, फर्जी संस्थाओं और एसबीबीईएल की सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की और शेल संस्थाओं के माध्यम से धन को स्थानांतरित कर दिया।

    उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के खातों से धन को निकाल लिया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 605 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

    फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन दिखाया गया

    • ईडी को जांच के दौरान पता चला कि SBBEL के निदेशकों, कर्मचारियों द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर शेल संस्थाओं का एक वेब बनाया गया था, जिसके माध्यम से SBBEL के फर्जी वित्तीय को बढ़ाने के लिए फर्जी बिक्री - खरीद लेनदेन दिखाया गया था।
    • ईडी के एक अधिकारी ने कहा, 'इन फर्जी बिक्री-खरीद लेनदेन की आड़ में, बैंकों के फंड को SBBEL की सहयोगी कंपनियों के बैंक खातों में भेज दिया गया और करोड़ों रुपये नकद में निकाल दिए गए।'
    • SBBEL को मंजूर की गई बैंक निधि को SBBEL के निदेशकों के व्यक्तिगत बैंक खातों में गैर-वास्तविक बिक्री, खरीद लेनदेन की आड़ में उनकी व्यक्तिगत स्वामित्व संबंधी चिंताओं के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया और उनके द्वारा SBBEL में कुल 191 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी के रूप में निवेश किया गया।
    • बैंक फंड, जिसे एमएसबीबीईएल में शेयर पूंजी के रूप में पेश किया गया था और उसका उपयोग किया गया था, का उपयोग उनके नियंत्रण में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट करके, 100 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति बनाने के लिए किया गया था।

    ईडी को मिली रिमांड

    राम लाल, राजकुमार और संजय कंसल को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने ईडी को 7 दिनों के लिए रिमांड दिया है। वहीं, अमर चंद को गिरफ्तार किया गया और 20 अगस्त को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया।

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