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    Modi Surname Case: पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Tue, 01 Aug 2023 05:10 AM (IST)

    भाजपा नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में दायर उस अपील को खारिज करने को कहा है जो उन्होंने आपराधिक मानहानि के मामले में अपनी दो साल कैद की सजा के खिलाफ की है। पूर्णेश मोदी का कहना है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के सभी लोगों खासकर गुजरात के मोध वानिक जाति के लोगों को बदनाम किया है।

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    Modi Surname Case: पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख।

    नई दिल्ली, पीटीआई। भाजपा नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में दायर उस अपील को खारिज करने को कहा है जो उन्होंने आपराधिक मानहानि के मामले में अपनी दो साल कैद की सजा के खिलाफ की है।

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    क्या राहुल गांधी को तुरंत जाना पड़ सकता है जेल?

    पूर्णेश मोदी का कहना है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के सभी लोगों, खासकर गुजरात के 'मोध वानिक' जाति के लोगों को बदनाम किया है। सर्वोच्च अदालत अगर मोदी की अपील को मान लेती है, तो राहुल को तत्काल जेल जाना पड़ सकता है।

    सर्वोच्च अदालत में राहुल गांधी की अपील के खिलाफ अपने लिखित जवाब में पूर्णेश मोदी ने सोमवार को कहा कि कानूनन यह पूर्वनिर्धारित है कि केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में ही दोषी को सजा से दूर रखा जा सकता है।

    याचिकाकर्ता राहुल गांधी निश्चित रूप से इस श्रेणी में नहीं आते हैं। बल्कि वह आदरपूर्वक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुनवाई अदालत का याचिकाकर्ता के खिलाफ सजा का आदेश निसंदेह सुबूतों के आधार पर है।

    राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग

    उन्होंने अपने वकील पीएस सुधीर के जरिये दायर 21 पेज के बयान में कहा कि अदालत में बहस के दौरान राहुल गांधी ने खुद को इन आरोपों से बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, बल्कि मोदी सरनेम वाले सभी लोगों की मानहानि के बयान को स्वीकार किया था। उनका यह रुख उन्हें किसी तरह की राहत देने के योग्य नहीं बनाता है।

    बता दें कि पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने राहुल गांधी के विवादित बयान 'सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है?' पर केस दर्ज किया था। यह बयान राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार चुनावी रैली में दिया गया था।