मिजोरम में पूर्ण शराबबंदी का दौर खत्म! अब बिक सकेंगे ये एल्कोहॉलिक उत्पाद, विधानसभा ने पास किया बिल
मिजोरम में शराब (निषेध) संशोधन विधेयक 2025 को आज विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों की अनुपस्थिति में पारित कर दिया गया। विपक्षी विधायकों ने सदन से यह कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि वे इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वे पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने उनके बाहर निकलने पर खेद व्यक्त करते हुए किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिजोरम असेंबली ने शराबबंदी से जुड़े संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। अब से राज्य में पूर्ण शराबबंदी में ढील दे दी गई है और कुछ शर्तों के बाद शराब बेचने की अनुमति मिल गई है।
संशोधन विधेयक में लोकल स्तर पर हार्वेस्ट किए गए फल जैसे अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, आंवला और केले से तैयार वाइन और बीयर को बेचने की अनुमति मिलती है। हालांकि अभी भी बीयर, वाइन और दूसरे शराब उत्पादों को राज्य के बाहर से इंपोर्ट करने पर बैन बरकरार रहेगा।
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