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    TMC प्रवक्ता कुणाल घोष पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा, मिथुन चक्रवर्ती ने भेजा था नोटिस

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 10:40 PM (IST)

    भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है क्योंकि घोष ने मीडिया में उनकी और उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। मिथुन ने आरोप लगाया कि घोष ने राजनीतिक बदले की भावना से झूठी बातें फैलाईं।

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    कुणाल द्वारा मीडिया में की गई टिप्पणियों को लेकर दायर केस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा कुणाल द्वारा मीडिया में की गई टिप्पणियों को लेकर दायर किया गया है। इससे पहले मिथुन ने तृणमूल प्रवक्ता को इन टिप्पणियों के लिए कानूनी नोटिस भेजा था।

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    उनके जवाब से संतुष्ट न होने पर उन्होंने इस बार मुआवजे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। इस संदर्भ में कुणाल ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या कोई गरिमापूर्ण व्यक्ति इतनी बार दल बदलता है? हम अदालत में मिलेंगे। मिथुन ने आरोप लगाया कि कुणाल ने राजनीतिक बदले की भावना से जानबूझकर उनके और उनके परिवार के खिलाफ असत्य और भद्दी टिप्पणियां कीं।

    पत्नी के भी वित्तीय लेनदेन में शामिल होने का आरोप

    कुणाल ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि मिथुन चिटफंड घोटाले में शामिल थे। खुद को बचाने के लिए तृणमूल छोडक़र भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा नेता मिथुन ने आरोप लगाया कि कुणाल ने उनके बेटे के दुष्कर्म के मामले में शामिल होने की झूठी जानकारी फैलाई थी। मिथुन ने आरोप लगाया कि कुणाल ने यह भी कहा था कि उनकी पत्नी भी वित्तीय लेनदेन में शामिल थीं।

    इस मामले में मिथुन का कहना है कि कुणाल की टिप्पणियां पूरी तरह से झूठी, निराधार और उद्देश्यपूर्ण हैं। नतीजतन, उनके सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। मिथुन ने कहा कि वह पूर्व राज्यसभा सांसद, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता हैं। कुणाल की ऐसी असत्य टिप्पणियों के कारण उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है।

    कुणाल की टिप्पणियों के कारण, नई फिल्मों और विज्ञापनों के काम में बाधा उत्पन्न हुई है। इसने उनके वर्तमान काम को भी प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, उन्हें पेशेवर रूप से नुकसान उठाना पड़ा है। मिथुन की हाई कोर्ट में अर्जी है कि उन्हें मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपये दिए जाएं।

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