अब CISF में भी पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण, सरकार ने जारी की संशोधन की अधिसूचना
Reservation for Ex Agniveers केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण को लेकर संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नित्यानंद राय ने संसद में इसकी जानकारी दी है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) विंग (अधीनस्थ रैंक) में सिपाही की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने संसद में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ विंग (अधीनस्थ रैंक) में ग्रुप 'बी' और 'सी' के पदों की भर्ती नियम 2010 में संशोधन को अधिसूचित किया है। इसमें सिपाहियों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है।
MHA has notified the amendment of Central Industrial Security Force (CISF) Wing (Subordinate Ranks) Group 'B' and 'C' posts recruitment Rules, 2010 on 06.03.2023 providing 10% reservation of vacancies to ex-Agniveers in the recruitment of Constable (General Duty) in CISF: MoS…
— ANI (@ANI) April 5, 2023
नई श्रेणी के निर्माण को मंजूरी
गृह राज्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में सिपाही (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की नई श्रेणी के निर्माण को मंजूरी दी है। निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से आगे 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।