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    गृह मंत्रालय ने सभी IPS अधिकारियों के लिए जारी किया नोटिस, 31 जनवरी तक अचल संपत्ति रिटर्न-2023 जमा करने का दिया निर्देश

    By Versha SinghEdited By: Versha Singh
    Updated: Sat, 16 Dec 2023 01:27 PM (IST)

    गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश भर के सभी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को अगले साल 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति रिटर्न 2023 जमा करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्रसारित एक लिखित नोट में निर्देश दिया।

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    गृह मंत्रालय ने सभी IPS अधिकारियों के लिए जारी किया नोटिस

    एएनआई, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश भर के सभी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को अगले साल 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति रिटर्न 2023 जमा करने का निर्देश दिया है।

    मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्रसारित एक लिखित नोट में निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है, वर्ष के लिए अचल संपत्ति रिटर्न 2023 को मौजूदा nic-e-Mail आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके https://ips.gov.in या https://sprow-ips.eoffice.gov.in पर 31 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन दाखिल करना आवश्यक है।

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    आईपीएस अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर)-2023 की ऑनलाइन फाइलिंग शीर्षक वाला नोट 11 दिसंबर को एक अनुस्मारक के साथ जारी किया गया था कि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (2) के संदर्भ में, के प्रत्येक सदस्य सेवा को 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के संबंध में हर साल 31 जनवरी तक निर्धारित फॉर्म में अपनी अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) जमा करनी होगी।

    इस संबंध में, नोट में ऑनलाइन अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) भरने की सुविधा के लिए एक 'उपयोगकर्ता मैनुअल' का उल्लेख किया गया है, जो स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) के स्वागत पृष्ठ पर उपलब्ध है।

    नोट में कहा गया है कि वर्ष 2023 के लिए अचल संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के बाद, स्पैरो के तहत पहले से जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करके प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

    नोट में जोर देकर कहा गया है कि किसी अन्य रूप में दाखिल अचल संपत्ति रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    नोट में कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 के तहत अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल करना सभी आईपीएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य है, यदि अधिकारी आईपीआर (ऑनलाइन) जमा करने में विफल रहता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर, DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/76/2022-AVD.IA दिनांक 28 सितंबर, 2022 के अनुसार उसकी सतर्कता मंजूरी से इनकार कर दिया जाएगा।

    इसके अलावा, एमएचए नोट ने याद दिलाया कि 30 दिसंबर, 2021 की डीओपीटी अधिसूचना के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अगले स्तर पर नियुक्तियों के लिए समय पर आईपीआर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा आईपीआर दाखिल करने में देरी को माफ करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

    नोट में सभी बिंदुओं को बताते हुए आगे कहा गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि इन निर्देशों को सख्ती से अनुपालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सकता है।

    नोट में कहा गया है, SPARROW के माध्यम से IPR मॉड्यूल तक पहुंचने में किसी भी कठिनाई के मामले में, शिकायतें support-sprow@nic.inor या sparow.ips@nic.in पर भेजी जा सकती हैं।

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