'भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्यवाही रद हो', मुंबई की एक अदालत ने चोकसी की अर्जी कर दी खारिज
बई की एक अदालत ने फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में उसे 'भगोड़ा ...और पढ़ें

'भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्यवाही रद हो', चोकसी की अर्जी खारिज (फाइल फोटो)
पीटीआई, मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किए जाने की कार्यवाही को रद करने की मांग की थी।
चोकसी द्वारा दायर की गई इसी तरह की एक अन्य याचिका को नवंबर में प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएएमएल) के तहत विशेष न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।
याचिका में उसने बेल्जियम में अपनी गिरफ्तारी और भारतीय अधिकारियों द्वारा शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का हवाला दिया था। बहरहाल, अपने नए आवेदन में चोकसी ने ईडी की उस याचिका को खारिज करने की मांग की जिसमें उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की बात कही गई थी।
इसके लिए चोकसी ने दलील दी कि कंपनी अधिनियम के अनुसार संघीय जांच एजेंसी अपनी कार्यवाही तब तक जारी नहीं रख सकती, जब तक कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय उन्हीं आरोपों की जांच कर रहा हो।
लेकिन, विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल के प्रतिनिधित्व में ईडी ने कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 212 (2) के तहत उल्लिखित निषेध केवल उस विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर ही लागू होता है। पाटिल ने कहा कि अन्य अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों के लिए कार्यवाही करने पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि पिछली याचिका की अस्वीकृति को अभी तक उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए वह आदेश अंतिम हो चुका था। अभियोजक ने आरोप लगाया कि चोकसी ने कार्यवाही में देरी करने के लिए ही नया आवेदन दायर किया।

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