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    फ्लैट और सिल्वर ब्रिक्स... नीलाम होंगी मेहुल चौकसी से जुड़ी ये चीजें

    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:41 PM (IST)

    पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की 46 करोड़ रुपये की संपत्तियां नीलाम होंगी। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 13 गैर-गारंटीकृत संपत्तियों को नीलाम करने की अनुमति दी है। इन संपत्तियों में फ्लैट, कार पार्किंग, औद्योगिक गाला, चांदी की ईंटें और रत्न शामिल हैं। नीलामी से प्राप्त धन को कोर्ट के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखा जाएगा। गीतांजलि जेम्स इस मामले में जांच के दायरे में है।

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    भगोड़ा आरोपी मेहुल चोकसी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 23 हजार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी से जुड़ी संपत्ति नीलाम होगी। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड को भगोड़े मेहुल चोकसी से जुड़ी 13 बिना गारंटी वाली संपत्ति की वैल्यू तय करने और उन्हें नीलाम करने की इजाजत दे दी है।

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    कोर्ट ने निर्देश दिया कि नीलामी से मिलने वाले पैसे को स्पेशल कोर्ट के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखा जाए। 4 नवंबर के ऑर्डर में बताया गया है कि इन 13 प्रॉपर्टीज की कीमत लगभग 46 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें फ्लैट और रत्न शामिल हैं।

    कौन-कौन सी संपत्तियां शामिल हैं?

    इन संपत्तियों में बोरीवली में चार फ्लैट (लगभग 2.6 करोड़ रुपये), बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड बोर्स के सेंट्रल विंग में 14 कार पार्किंग वाली एक कमर्शियल यूनिट (लगभग 19.7 करोड़ रुपये), गोरेगांव ईस्ट में छह इंडस्ट्रियल गाला और गोरेगांव के उद्योग नगर में एक और गाला शामिल है। इसमें जयपुर में कंपनी की फैसिलिटी में चांदी की ईंटें, सेमी-प्रीशियस पत्थर और मशीनें भी शामिल हैं। इन संपत्तियों का मूल्यांकन 2018 का है।

    कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि सिर्फ अनसिक्योर्ड एसेट्स की नीलामी होगी, न कि उन एसेट्स की जिन पर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का दावा है।

    कोर्ट आदेश में क्या लिखा?

    आदेश में लिखा है, "एप्लीकेंट्स और लिक्विडेटर्स, जैसा भी मामला हो, उन्हें एसेट्स की बिक्री से मिली रकम के संबंध में ICICI बैंक (जो GGL कंसोर्टियम और NWL कंसोर्टियम के लिए लीड बैंक है) में फिक्स्ड डिपॉजिट ("FDs") खोलने की इजाजत होगी। बिक्री से मिली रकम को वैल्यूएशन/नीलामी करने के मकसद से हुए सभी संबंधित खर्चों और लागतों को काटने के बाद FDs के तौर पर जमा किया जाएगा (ऊपर बताए गए तरीके से)। FDs के रूप में जमा की गई बिक्री से मिली रकम इस कोर्ट के नाम पर होगी।"

    गीतांजलि जेम्स पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में शामिल मुख्य कंपनियों में से एक है, जिसमें चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।

    यह भी पढ़ें: प्रत्यर्पण से बचने को चोकसी की सुप्रीम कोर्ट में अपील, PNB घोटाले का है आरोपी