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केरल में गोद ली हुई बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 109 वर्ष जेल, कोर्ट ने लगाया 6.25 लाख रुपये का जुर्माना

केरल के पथनमथिट्टा जिले के अडूर में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अपनी गोद ली हुई नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के लिए 63 वर्षीय थामस सैमुएल को कुल 109 वर्ष कठिन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने थामस को 6.25 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने को कहा। पुलिस ने कहा कि दोषी को कुल 20 वर्ष जेल में रहना होगा क्योंकि उसकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

By AgencyEdited By: Sonu GuptaPublished: Fri, 10 Nov 2023 11:20 PM (IST)Updated: Fri, 10 Nov 2023 11:20 PM (IST)
केरल में गोद ली हुई बेटी से दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। प्रतीकात्मक फोटो।

पीटीआई, पथनमथिट्टा। केरल के पथनमथिट्टा जिले के अडूर में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अपनी गोद ली हुई नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के लिए 63 वर्षीय थामस सैमुएल को कुल 109 वर्ष कठिन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने थामस को 6.25 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने को कहा।

दोषी को 20 साल रहना होगा जेल में

पुलिस ने कहा कि दोषी को कुल 20 वर्ष जेल में रहना होगा, क्योंकि उसकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायाधीश ए समीर ने आदेश दिया कि जुर्माने का भुगतान नहीं किए जाने पर थामस को और तीन वर्ष दो महीने जेल में बिताने होंगे। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि 12 वर्षीया पीडि़ता को सौंपी जाएगी।

तीन बच्चों को तीन परिवारों ने लिया था गोद

पुलिस के अनुसार, कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु निवासी पीड़िता अपने दो भाई-बहनों और दादी के साथ एक स्थानीय दुकान के बरामदे में रह रही थी। माता-पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। बाल कल्याण समिति के प्रयास से तीन स्थानीय परिवारों ने तीनों बच्चों को गोद ले लिया।

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थामस और उसकी पत्नी ने लिया था पीड़िता को गोद

पीड़िता को थामस और उसकी पत्नी ने गोद लिया था। थामस की पत्नी को कोई बच्चा नहीं था। थामस ने अपने घर आई पीड़िता पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उसने पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर बाल कल्याण समिति से बच्ची को वापस लेने की गुहार लगाई। उसके बाद दूसरे परिवार ने पीड़िता को गोद लिया और दुष्कर्म की बात सामने आई।

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