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    एमपी गजब है! हेलमेट की जगह दूध की टंकी का ढक्कन लगाकर पेट्रोल लेने पहुंचा शख्स, कलेक्टर ले लिया एक्शन

    Updated: Wed, 06 Aug 2025 07:04 PM (IST)

    इंदौर में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नियम का उल्लंघन करते हुए एक शख्स दूध की टंकी का ढक्कन पहनकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने भी उसे नहीं रोका। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील किया।

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    दूध की टंकी का ढक्कन लगाकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स, प्रशासन का एक्शन- फोटो सोर्स- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं कि एमपी गजब है। गजब एमपी से गजब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अब कलेक्टर ने एक्शन लिया है।

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    दरअसर, इंदौर का पालदा इलाके में एक पेट्रोल पंप पर एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि वहां पर 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' नियम लागू है। यानी हेलमेट पहने व्यक्ति को ही पेट्रोल दिया जाएगा तो उसने तुरंत जुगाड़ लगाया और दूध की टंकी का ढक्कन अपने सर पर रख लिया और पेट्रोल पंप पहुंच गया।

    टंकी का ढक्कन लगाकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा शख्स

    पेट्रोल पंप पर मौजूद महिला कर्मचारी ने ना तो उस शख्स को ऐसा करने से रोका साथ ही उसे पेट्रोल भी दे दिया। इस पूरी घटना को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।

    वीडियो वायरल होने के बाद पेट्रोल पंप सीज

    वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और वीडियो की पुष्टि के बाद तहसीलदार एसएस जारोलिया ने प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। प्रशासनिक आदेश के अनुसार, "बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं बेचा जा सकता।"

    'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' का आदेश जारी

    सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने प्रशासन को शहर में वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद, प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' का आदेश जारी किया है।

    इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी पेट्रोल पंपों की है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर एक साल तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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