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    Lockdown Exemption: छूट के बाद खुलने लगीं गली-मोहल्ले की दुकानें, गृह मंत्रालय ने गलतफहमियों को किया दूर

    By Bhupendra SinghEdited By:
    Updated: Sun, 26 Apr 2020 07:26 AM (IST)

    शराब सिगरेट और गुटका की दुकानों को खोलने की अनुमति शहरी और ग्रामीण किसी भी इलाके में नहीं होगी और ये पूरी तरह बंद रहेंगे।

    Lockdown Exemption: छूट के बाद खुलने लगीं गली-मोहल्ले की दुकानें, गृह मंत्रालय ने गलतफहमियों को किया दूर

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शुक्रवार की देर रात लॉकडाउन से छूट की घोषणा के बाद फैली गलतफहमियों को शनिवार को गृहमंत्रालय ने दूर कर दिया है। इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकाने खोलने की पूरी छूट होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल के साथ-साथ बाजार भी बंद रहेंगे। शहरों में हेयर कटिंग सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं होगी। शराब, सिगरेट और गुटका की बिक्री पर पाबंदी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक समान रहेगी। रेड जोन या कंटेनमेंट इलाके में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी।

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    शहरी इलाकों में मॉल और बाजार एक साथ नहीं खुलेंगे

    लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने की अनुमति दिये जाने पर स्पष्टीकरण जारी करते हुआ गृहमंत्रालय ने कहा कि शहरी इलाकों में मॉल और बाजार जहां एक साथ बहुत सारी दुकानें को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल वही दुकाने खोली जा सकती है, जो बाजार से बाहर अलग-थलग हो, आबादी के अड़ोस-पड़ोस में या फिर आवासीय परिसर के भीतर स्थित हों। उनमें भी सिर्फ सामान बेचने वाले दुकानों को यह छूट दी गई है। सेवाएं देने वाले दुकानों को नहीं।

    शहरों में सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं

    इसीलिए सेवा प्रदान करने वाले रेस्टोरेंट, ब्यूटी, पार्लर, स्पा और हेयरकटिंग की दुकानें बंद रहेंगी। गृहमंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि खुलने वाली दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टॉफ के साथ काम करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाने जैसे दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

    ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की पूरी छूट, मास्क लगाना अनिवार्य

    सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की पूरी छूट दे गई है। वैसे भी ग्रामीण इलाकों में मॉल न के बराबर हैं। ऐसे में वहां बाजार पूरी तरह खुल जाएंगे। यानी वहां रेंस्टोरेंट, सैलून और ब्यूटी पार्लर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने पहले ही ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के उद्योग-धंधों को चलाने की अनुमति दे चुकी है। जाहिर है नई छूट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का पालन वहां भी अनिवार्य होगा।

    शराब, सिगरेट और गुटका की बिक्री पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी

    सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि शराब, सिगरेट और गुटका की दुकानों को खोलने की अनुमति शहरी और ग्रामीण किसी भी इलाके में नहीं होगी और ये पूरी तरह बंद रहेंगे। गृहमंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकारों को अपनी ओर इनमें कोई अन्य छूट बढ़ाने का अधिकार होगा और उन्हें गृहमंत्रालय के दिशानिर्देशों को पूरी तरह पालन करना होगा। यदि राज्य सरकारें चाहे तो जमीनी हकीकत के आंकलन के आधार पर छूट को कम कर सकती हैं, उसे बढ़ा नहीं सकती है।