Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मिला प्रमोशन, मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद मिली ये रैंक

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:01 PM (IST)

    2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बरी किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें बधाई दी और देशभक्त बताया। पुरोहित उन सात आरोपियों में शामिल थे जिन्हें एनआईए अदालत ने बरी कर दिया था। अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला दिया।

    Hero Image
    लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को मिला प्रमोशन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बरी किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है।

    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पुरोहित को उनकी पदोन्नति पर बधाई दी है और उन्हें देशभक्त बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "कर्नल पुरोहित को वर्दी में वापस आने पर बधाई। सरकार उन देशभक्तों के साथ दृढ़ता से खड़ी है जो साहस और निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने किया बरी

    पुरोहित उन सात आरोपियों में शामिल थे जिन्हें 31 जुलाई को विशेष एनआईए अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा था कि मात्र संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता और उचित संदेह से परे विश्वसनीय और ठोस सबूतों के अभाव का हवाला दिया था।

    9 साल जेल में रहे बंद

    29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के पास यह विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हो गए थे। इस घटना के सिलसिले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अंततः केवल सात लोगों पर ही मुकदमा चलाया गया। कर्नल पुरोहित 9 साल तक जेल में बंद रहे थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है।

    प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और भाजपा नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी सात आरोपियों को इस साल 31 जुलाई को एनआईए की एक अदालत ने बरी कर दिया था। बरी किए गए अन्य आरोपियों में मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधांकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) और समीर कुलकर्णी शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- Malegaon Blast: बरी हुए 7 आरोपियों को HC का नोटिस, 6 हफ्तों में दाखिल करना होगा जवाब; क्या है वजह?