7 साल पहले हुआ था हादसा, अब शख्स को मिलेगा 13 लाख का मुआवजा; ठाणे की ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला
Maharashtra Thane News महाराष्ट्र के ठाणे में 2018 में हुए एक सड़क हादसे में घायल 29 वर्षीय युवक को ट्रिब्यूनल ने 13.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने कहा कि यह दुर्घटना तेज रफ्तार गाड़ी के कारण हुई। पीड़ित पप्पू बालू घगास की कार को एक अन्य गाड़ी ने टक्कर मार दी थी जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं।
पीटीआई, ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाला एक 29 वर्षीय युवक 2018 में बड़े हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में उसे कई गंभीर चोटें लगीं। वहीं घटना के 7 साल बाद ट्रायब्युनल ने उसे 13.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रायब्युनल (MACT) ने अपने फैसले में कहा कि यह हादसा तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से हुआ था। आर.वी.मोहित की अध्यक्षता में MACT ने 2 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया था, जिसकी कॉपी आज यानी सोमवार को जारी की जाएगी।
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कैसे हुआ था हादसा?
यह हादसा 15 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था। पीड़ित पप्पू बालू घगास अपनी कार में मुरबाड से पडघा की ओर जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क की गलत साइड पर चलते हुए पप्पू की कार को टक्कर मार दी।
सिर में लगी थी गंभीर चोटें
यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि पप्पू कार समेत नजदीकि नाले में जा गिरा। इस दौरान पप्पू को कई गंभीर चोटें आईं। पप्पू के शरीर पर कई फ्रैक्चर हुए और उनके सिर में भी गंभीर चोटें आईं, जिससे वो सदमें में चले गए। ऐसे में अदालत ने पप्पू को 13.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दे दिया है।
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