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    Rahul Defamation Case: भिवंडी कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कहा- स्थायी छूट के हकदार हैं राहुल गांधी

    By Jagran NewsEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 15 Apr 2023 03:16 PM (IST)

    कुंटे ने 2014 में राहुल गांधी के भाषण को देखने के बाद भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज की थी। इस बयान में राहुल गांधी ने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस पर आरोप लगाया था।

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    ठाणे की एक अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए स्थाई छूट दे दी है।

    ठाणे, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी ने कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामाल दर्ज किया था। इसे लेकर महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए स्थाई छूट दे दी है।

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    इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से इसे लेकर अर्जी लगाई थी। वहीं आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने हाल ही में तर्क दिया था कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में छूट नहीं दी जानी चाहिए। भिवंडी की न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मीकांत सी वाडिकर ने अपने वकील नारायण अय्यर के माध्यम से दायर राहुल गांधी के एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता स्थायी छूट के हकदार हैं। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे की तरफ से दायर मानहानि के इस केस में सबूत दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट ने 3 जून की तारीख दी है।

    पूरा मामला जानिए

    बता दें, कुंटे ने 2014 में राहुल गांधी के भाषण को देखने के बाद भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज की थी। इस बयान में राहुल गांधी ने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस पर आरोप लगाया था। कुंटे ने इसे लेकर दावा किया कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

    बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में मानहानि केस में सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मिल सके। अगले दिन उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।