Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मद्रास HC ने TN मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका की खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई

    By Jagran NewsEdited By: Versha Singh
    Updated: Thu, 19 Oct 2023 12:02 PM (IST)

    मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस जी जयचंद्रन ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    Hero Image
    मद्रास HC ने TN मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका की खारिज

    पीटीआई, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस जी जयचंद्रन ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

    बालाजी को 14 जून को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

    यह भी पढ़ें- Diwali Or Chhath Special Trains: अक्टूबर से दिसंबर तक चलेंगी 34 फेस्टिवल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

    यह भी पढ़ें- DGCA ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए संचालित हैंग ग्लाइडर के लिए जारी किए नए नियम, हमास ने इजरायल में घुसने के लिए किया था इसका उपयोग