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    SIR फॉर्म में दी गलत जानकारी तो होगी जेल, 4 नवंबर से घर-घर जाएंगे BLO; ध्यान रखें ये बातें

    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। बीएलओ घर-घर जाकर गणना पत्रक देंगे। गलत जानकारी देने पर मतदाता सूची से नाम कट सकता है और जुर्माना या जेल हो सकती है। मतदाता सूची में सुधार के लिए एसआईआर जरूरी है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए।

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     चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाएगा 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य मंगलवार से शुरू हो गया। तीन नवंबर तक नए बीएलओ का प्रशिक्षण कराया जाएगा और चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाएगा और न्यूमेरेशन फार्म (गणना पत्रक) देंगे।

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    सही जानकारी पाए जाने पर मतदाता सूची में नाम यथावत रहेगा और अगर फार्म में गलत जानकारी भरी जाती है तो मतदाता सूची से नाम हटाने के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माना या कारावास का दण्ड दिया जाएगा। मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए गए है।

    बार- बार मतदाताओं के होने वाले स्थानांतरण या अन्यत्र चले जाने मतदाता एक से अधिक जगह पंजीकृत हो जाते हैं। लंबे समय से मृत मतदाताओं के नाम भी नहीं हटाए गए और विदेशी व्यक्तियों का गलत तरह से समावेश हो गया। इस तमाम बातों को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में एसआईआर की आवश्यकता पड़ी। झा ने बताया कि मतदान केंद्रों के युक्तिकरण में स्वयंसेकों की नियुक्ति की जाएगी। वह वास्तविक निर्वाचकों विशेष रूप से वृद्ध बीमार, दिव्यांग, गरीब मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी या उत्पीड़न न हो इसका ध्यान रखेंगे।

    प्रत्येक मतदाता के घर पर कम से कम तीन बार जाएंगे बीएलओ

    बीएलओ नए मतदाता के नाम को जोड़ने के लिए फार्म छह और घोषणा प्रपत्र एकत्र करेंगे तथा मिलान/ लिंकिंग में सहायता करेंगे। मतदाता को गणना प्रपत्र भरने में एवं एकत्र करने में सहायता करेंगे, और ईआरओ/ एईआरओ को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर पर कम से कम तीन बार जाएंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी या अस्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्ति आनलाइन भी भर सकते हैं। ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे जो मृत हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, या एक से अधिक स्थानी पर पंजीकृत हैं।

    जिन निर्वाचकों के गणना प्रपत्र प्राप्त हो गए हैं, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल करेंगे। जिन निर्वाचकों के नामों का पिछले 59 से मिलान/ लिकिंग नहीं हो सका है उन्हें नोटिस जारी करेंगे। ऐसे मामलों की सुनवाई कर उनकी पात्रता निर्धारित करेंगे और उनके नामों को अंतिम नामावली में शामिल या वर्जित करने का निर्णय लेंगे। ईआरओ/ एईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक ना छूटे। कोई भी अपात्र व्यक्ति सम्मिलित ना हो।