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मध्य प्रदेश: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने हिंदू देवी-देवताओं और गृहमंत्री अमित शाह का अपमान करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 28 Jan 2021 03:22 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jan 2021 03:22 PM (IST)
मध्य प्रदेश: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

इंदौर, पीटीआइ। हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले सोमवार को मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तारी के बाद फारुकी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी संबद्ध पक्षों की करीब 30 मिनट तक दलीलें सुनने के बाद फारुकी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने फारुकी की ओर से पैरवी करते हुए उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। तन्खा के मुताबिक उनके मुवक्किल ने इंदौर के एक कैफे में एक जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा था जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो और उनके मंच पर पहुंचते ही शिकायतकर्ता ने हंगामा करते हुए कार्यक्रम रुकवा दिया था।

गौरतलब है कि जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इसके बाद एक सत्र न्यायाधीश फारुकी की जमानत अर्जियां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी थीं। इसके बाद हास्य कलाकार ने जमानत पर रिहाई के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय भाजपा विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारुकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े चार अन्य लोगों के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में एक जनवरी की रात मामला दर्ज कराया था।


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