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    Tamil Nadu: बीआर अंबेडकर और दलितों पर की थी विवादास्पद टिप्पणी, अब पूर्व VHP नेता मणियन हुए गिरफ्तार

    By AgencyEdited By: Versha Singh
    Updated: Thu, 14 Sep 2023 02:03 PM (IST)

    चेन्नई में पूर्व विहिप नेता RBVS मणियन द्वारा दलितों पर टिप्पणी करने का मामला सामने आया था। जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें कि पूर्व विहिप नेता RBVS मणियन को BR अंबेडकर और दलितों पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए पुलिस ने उनके चेन्नई स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है।

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    पूर्व VHP नेता मणियन BR अंबेडकर पर टिप्पणी करने के लिए हुए गिरफ्तार

    चेन्नई (तमिलनाडु), एजेंसी। तमिलनाडु के चेन्नई में पूर्व विहिप नेता RBVS मणियन द्वारा दलितों पर टिप्पणी करने का मामला सामने आया था। जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। 

    बता दें कि पूर्व विहिप नेता RBVS मणियन को BR अंबेडकर और दलितों पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए पुलिस ने उनके चेन्नई स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस के अनुसार, 11 सितंबर को टी नगर भारतीय विद्या भवन में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के दौरान RBVS मणियन ने दलितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके आधार पर मणियन को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया जाएगा।

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    भाषण में किया था जातिवादी शब्दों का उपयोग 

    VHP की तमिलनाडु इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष मणियन को जातिवादी अपशब्दों से भरा भाषण देते हुए देखा गया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

    बाद में उन्हें भारतीय संविधान के जनक बीआर अंबेडकर, एक "क्लर्क, टाइपिस्ट और प्रूफरीडर" का जिक्र करते हुए सुना गया। उनकी टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स में काफी आक्रोश था।

    अंबेडकर कुछ भी नहीं लेकर आए थे- मणियन

    उन्होंने कहा कि कई लोग कहते रहते हैं कि अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। वे उसके गुण गाते रहते हैं। (संविधान बनाते समय) वह अपना कुछ भी लेकर नहीं आए थे। वह सब एक स्टेनोग्राफर द्वारा लिखा गया था। स्टेनोग्राफर ने इसे टाइप किया था। फिर एक व्यक्ति को यह सत्यापित करना होता था कि जो टाइप किया गया है वह सही है या नहीं। अम्बेडकर का यही काम था।

    पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 153, 153A(1)(a), 505(1)(b), और 505(2) और धारा 3(1)(r), 3(1)(u) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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