Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केरल में कम्युनिस्ट नेता की हत्या मामले में 12 को उम्रकैद, कोर्ट ने की राजनीतिक हत्याओं पर गंभीर टिप्पणी

    By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey
    Updated: Wed, 28 Feb 2024 02:30 AM (IST)

    केरल हाई कोर्ट ने 2012 में कम्युनिस्ट नेता टीपी चंद्रशेखरन की सनसनीखेज हत्या मामले में मंगलवार को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक हत्याओं पर गंभीर कार्रवाई का यही अवसर है क्योंकि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को हाशिए पर ले जाती हैं। रिवोल्यूशनरी मा‌र्क्सवादी पार्टी (आरएमपी) नेता चंद्रशेखरन की चार मई 2012 को कोझिकोड के ओंचियाम में हत्या कर दी गई थी।

    Hero Image
    केरल में कम्युनिस्ट नेता की हत्या मामले में 12 को उम्रकैद। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने 2012 में कम्युनिस्ट नेता टीपी चंद्रशेखरन की सनसनीखेज हत्या मामले में मंगलवार को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक हत्याओं पर गंभीर कार्रवाई का यही अवसर है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को हाशिए पर ले जाती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिवोल्यूशनरी मा‌र्क्सवादी पार्टी (आरएमपी) नेता चंद्रशेखरन की चार मई, 2012 को कोझिकोड के ओंचियाम में हत्या कर दी गई थी। जस्टिस एके जयसंकरण नांबियार और जस्टिस कौसेर एडाप्पागत ने हत्या के लिए दोषी करार दिए गए 11 में से 10 लोगों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकार रखा।

    केके कृष्णन और जेओथी बाबू को भी उम्रकैद

    हाई कोर्ट ने दो अन्य केके कृष्णन और जेओथी बाबू को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। निचली अदालत ने दोनों को बरी कर दिया था। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने प्रमाण नष्ट करने के दोषी ठहराए गए और तीन वर्ष जेल की सजा पाए लांबू प्रदीप की सजा भी बरकरार रखी।

    कोर्ट की राजनीतिक हत्याओं पर गंभीर टिप्पणी

    निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पाए कुन्हानंदन की अपील लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। राजनीतिक हत्याओं पर गंभीर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा, 'अभिव्यक्ति की संवैधानिक गारंटी का उपयोग करने से रोकने वाले ऐसे अपराधों से कठोरता से निपटा जाना चाहिए।'

    ये भी पढ़ें: चुनाव की घोषणा के पहले कभी भी लागू हो सकता है CAA, आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार