कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, हिंदू पक्ष की याचिका पर एक दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट 1 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक और हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसे औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाया था।

कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष की याचिका पर एक दिसंबर को सुनवाई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक अन्य हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एक अन्य पार्टी को सभी भक्तों का प्रतिनिधि माने जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
जस्टिस संजय कुमार और आलोक अराधे की पीठ ने सोमवार को कहा कि यह मुद्दा विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता रखता है, इसलिए इसे एक दिसंबर को उठाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जुलाई में मथुरा में विवादित स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए एक अलग मुकदमा दायर करने वाली एक अन्य हिंदू पार्टी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानने की अनुमति दी थी।
इस पर पीडि़त हिंदू पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि उनका मुकदमा सभी नागरिक मुकदमों के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने के बाद मुख्य मामले के रूप में माना गया था, लेकिन उच्च न्यायालय का आदेश इस मामले में एक अन्य पार्टी को सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानने में त्रुटिपूर्ण था।
1 दिसंबर को होगी सुनवाई
उन्होंने कहा कि वे मुकदमा दायर करने वाली पहली पार्टी थे और उच्च न्यायालय के लिए इस तरह से विवाद के एक नागरिक मुकदमे में किसी अन्य पार्टी को बढ़ाना अनुचित था। उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया, जबकि उस पार्टी की याचिका में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई को एक दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।यह विवाद शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि इसे औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को ध्वस्त करके बनाया था।
HC में स्थानांतरित हुए 20 से अधिक मुकदमे
मथुरा की अदालत में दायर 20 से अधिक नागरिक मुकदमे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और यह वहां निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें 26 मई, 2023 को हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मथुरा अदालत में लंबित विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित किया गया था। हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट के समक्ष प्रार्थना की थी कि उसे अयोध्या में विवादित ढांचे की तर्ज पर ही मूल परीक्षण करना चाहिए।

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