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    Kolkata Rape-Murder Case: CBI ने दर्ज की मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ FIR, सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी

    Kolkata Rape-Murder Case सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने आधिकारिक रूप से संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस बीच घोष समेत सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा रहा है।

    By Agency Edited By: Sachin Pandey Updated: Sat, 24 Aug 2024 06:26 PM (IST)
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    हाई कोर्ट ने जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

    एएनआई, नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया है। इससे पहले हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू की थी।

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    समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपने के लिए शनिवार सुबह निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय का दौरा किया। इन दस्तावेजों के मिलने के बाद सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और फिर एफआईआर की कॉपी अलीपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट को सौंपी।

    पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पहुंची विशेषज्ञों की टीम

    सीबीआई सूत्रों ने एजेंसी से पुष्टि की कि जांच अभी चल रही है और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच संदीप घोष और अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), दिल्ली के विशेषज्ञों की एक टीम शनिवार को कोलकाता पहुंची।

    गरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को डॉ. संदीप घोष और घटना से संबंधित पांच अन्य लोगों पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी थी। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि संदीप घोष, मुख्य आरोपी संजय रॉय, चार डॉक्टर और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा।

    तीन सप्ताह में सौंपनी होगी स्टेटस रिपोर्ट

    इधर, हाई कोर्ट ने जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को पेश किया जाना है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने का आदेश दिया था।