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    ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो इसके पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है

    By Srishti VermaEdited By:
    Updated: Tue, 03 Jul 2018 06:04 PM (IST)

    भारतीय रेल के टिकट कैंसिल कराने के नियम और उसके चार्जेज के बारे में आप सब कुछ नहीं जानते होंगे यहां हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में।

    ट्रेन का टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो इसके पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है

    नई दिल्ली (जेएनएन)। भारतीय रेल देश की लाइफलाइन कही जाती है जिसमें हर रोज करीब 2 करोड़ लोग  यात्रा करते हैं। भारत में लोगों को ट्रेनों को लेकर कई तरह की शिकायतें रहती हैं जैसे टिकट कंफर्म ना होने को लेकर तो ट्रेन के लेट होने की शिकायत। इनमें आमतौर पर सबसे ज्यादा शिकायत लोगों को ट्रेन की लेटलतीफी को लेकर है। हालिया कुछ महीनों के रिपोर्ट पर गौर करें तो कुछ ट्रेनें तो 30-30 घंटे लेट से चल रही हैं जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में जाहिर है लोग अपना टिकट कैंसल ही करवायेंगे। ऑनलाइन टिकट तो आपने बहुत करवाए होंगे लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय रेल के टिकट कैंसिल कराने के नियम और इसके चार्जेज से वाकिफ नहीं होंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं इसके बारे में-

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    कंफर्म टिकट के लिए कैंसिलेशन चार्ज
    -अगर आप एसी फर्स्ट क्लास/ एक्जीक्यूटिव क्लास के कंफर्म टिकट को ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं तो इसके लिए आपको 240 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देने पड़ेंगे। वहीं अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है तो टिकट की पूरी राशि में से 240 रुपया काट कर बाकी का पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा।

    -अगर आपका टिकट एसी टू टायर/फर्स्ट क्लास का है तो उसके लिए 200 रुपये, एसी 3 टायर/एसी चेयर कार या एसी इकोनॉमी क्लास है तो उसके लिए 180 रुपये, स्लीपर के लिए 120 रुपये और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देना होगा।

    -अगर आप किसी भी श्रेणी के कंफर्म टिकट को ट्रेन छूटने के 48 घंटे से 12 घंटे के बीच कैंसिल कराते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज टिकट की कुल राशि का 25 प्रतिशत लगता है। इसका मतलब है कि अगर आपका टिकट 100 रुपये का है तो 25 रुपये उसका कैंसिलेशन चार्ज होगा।

    -वहीं अगर ट्रेन छूटने के 12 घंटे से 4 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराया जाता है तो टिकट की कुल राशि का 50 प्रतिशत बतौर कैंसिलेशन चार्ज लगेगा।

    -आपको मालूम होगा कि चार्ट बनने के बाद ई-टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यात्री को TDR फाइल करना होता है। अगर कंफर्म टिकट है और ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया गया या टीडीआर नहीं फाइल की गई तो कोई भी राशि वापस नहीं होगी। यानि कि टिकट का सारा पैसा डूब जाएगा।

    वेटिंग/आरएसी(RAC) के लिए कैंसिलेशन चार्ज


    -अगर आप आरएसी टिकट को ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले कैंसिल नहीं कराते हैं तो कोई भी चार्ज वापस नहीं होगा। वहीं अगर वेटिंग ई-टिकट है तो उसे कैंसिल कराने की जरुरत नहीं है क्योंकि ई-टिकट कनफर्म नहीं होने की स्थिति में खुद ही कैंसिल कर दिया जाता है और आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।

    -वहीं अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है तो वेटिंग/आरएसी टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज लगेगा।

    -अगर कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन छूटने के तीन दिन तक में टिकट कैंसिल कराया जाता है तो पूरा पैसा वापस हो जाएगा।