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    आधार से वोटर आइडी लिंक करना अभी शुरू नहीं : किरण रिजिजू

    By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
    Updated: Thu, 06 Apr 2023 08:41 PM (IST)

    जनप्रतिनिधि कानून 1950 की धारा 23 में चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 के बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी को मौजूदा या भावी मतदाता को पहचान प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक तरीके से आधार नंबर प्रदान करना होता है। (जागरण-फोटो)

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    केंद्रीय मंत्री ने कहा- लिंक नहीं करने वालों के नाम मतदाता पहचान पत्र से नहीं हटेंगे -

    नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि आधार के ब्योरे को वोटर आइडी कार्ड से लिंक करना अभी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि यह कवायद प्रक्रिया आधारित होगी और इस प्रस्तावित लिंक के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।रिजिजू ने गुरुवार को एक लिखित जवाब में कहा कि जिन लोगों ने आधार के ब्योरे से मतदाता पहचान पत्र को लिंक नहीं किया है, उनके नाम वोटर आइडी से नहीं हटाए जाएंगे।

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    भावी मतदाताओं का आधार नंबर

    जनप्रतिनिधि कानून, 1950 की धारा 23 में चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी को मौजूदा या भावी मतदाता को पहचान प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक तरीके से आधार नंबर प्रदान करना होता है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक अगस्त, 2022 से मौजूदा और भावी मतदाताओं का आधार नंबर एकत्र करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया था।

    उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना प्रक्रिया से प्रेरित है और इसे किसी समयसीमा में नहीं बांधा गया है। हालांकि आधार को मतदाता फोटो पहचान पत्र से जोड़ने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार आधार नंबर देने की प्रक्रिया को बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है।

    कानून के मसौदे में पूर्व जजों की मदद नहीं

    राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि कानून के मसौदों को तैयार करने के लिए पूर्व जजों और वकीलों की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का कहना है कि कानून मंत्रालय का विधायी विभाग इस बारे में पूरे प्रयास कर रहा है कि विधायी मसौदा सादा, सरल सटीक और स्पष्ट बनाने की अपील की है। प्रयास किए जा रहे हैं कि इनमें उपयुक्त शब्द और भाव को स्पष्ट तरीके से बताया जाए।

    8,437 भारतीय कैदी विदेश की जेलों में बंद

    विदेश राज्य मंत्री वी.मुरालीधरन ने कहा कि कुल 8,437 भारतीय कैदी विदेश की जेलों में बंद हैं। इसमें से यूएई में अधिकतम 1966 भारतीय कैदी शामिल हैं जिनमें अंडरट्रायल वाले भी हैं। इसके बाद सऊदी अरब में 1362 और नेपाल में 1222 भारतीय कैदी बंद हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों में निजता के कानून के कारण वह इन कैदियों के बारे में अधिक ब्योरा नहीं बता सकते।

    पिछले साल भारत में 61.9 लाख पर्यटक आए

    पर्यटन मंत्री जी.किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि पिछले साल भारत में 61.9 लाख पर्यटक भारत आए। इसी अवधि में वर्ष 2021 में 15.2 लाख पर्यटक भारत आए थे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले 2019 में भारत में 109.3 लाख फारेन टूरिस्ट अराइवल (एफटीए) मौजूद थे। पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में मंत्रालय स्वदेश दर्शन, प्रसाद और धार्मिक यात्राओं को वित्तीय सहायता दे रहे हैं।