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    'समय सीमा नहीं बढ़ेगी, लेकिन...', वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर बोले किरेन रिजिजू

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश क ...और पढ़ें

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    रिजिजू का समय सीमा बढ़ाने से इनकार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि जिन लोगों ने पंजीकरण का प्रयास किया, लेकिन पूरा नहीं कर सके, उनके लिए रास्ता निकाला जाएगा और उन्हें अगले तीन महीनों के लिए जुर्माने से छूट दी जाएगी।

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    रिजीजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से समयसीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि शुक्रवार सुबह तक 1.51 लाख संपत्तियां पंजीकृत की गई हैं। हालांकि देशभर में कुल वक्फ संपत्तियों की संख्या नौ लाख के आसपास बताई जा रही है।

    रिजिजू का समय सीमा बढ़ाने से इनकार

    मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन मुतवल्लियों (वक्फ संपत्ति की देखरेख करनेवाले) ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपने संबंधित वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

    गौरतलब है कि केंद्र ने सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के बाद डिजिटल सूची बनाने के लिए छह जून को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (यूएमईईडी- उम्मीद) अधिनियम केंद्रीय पोर्टल लांच किया था।

    अधूरे पंजीकरण वालों को मोहलत

    पोर्टल के प्रविधानों के मुताबिक, अगले छह महीने में देशभर में मौजूद समस्त वक्फ संपत्तियों की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड कर दी जानी थी। शुक्रवार को ये समयसीमा पूरी हो गई।

    रिजीजू ने माना कि लाखों वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सांसदों और सामाजिक नेताओं ने पंजीकरण के दौरान पेश आनेवाली समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों ने अच्छा काम किया है, लेकिन तमाम राज्य पिछड़ गए।

    1.51 लाख संपत्तियां पंजीकृत

    उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर इंटरनेट स्पीड की वजह से पोर्टल पर धीमा काम हुआ, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास पूरे कागजात नहीं हैं। रिजीजू ने कहा कि जिन मुतवल्लियों की पंजीकरण प्रक्रिया अधूरी रह गई है, वे अगले तीन महीने में इसे पूरा कर सकते हैं। इस दौरान सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)