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दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के परिजनों को 32 लाख का मुआवजा

सड़क दुर्घटना में मारे गए दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के परिजनों को मुआवजे के तौर पर लगभग 32 लाख रुपये देने का निर्देश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दी है।

By Edited By: Published: Wed, 23 Jul 2014 02:55 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jul 2014 03:19 PM (IST)

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना में मारे गए दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के परिजनों को मुआवजे के तौर पर लगभग 32 लाख रुपये देने का निर्देश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दी है।

ट्रिब्यूनल ने यह निर्देश इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया। ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना में मारे गए 28 वर्षीय कांस्टेबल राकेश शौकीन की पत्नी एवं दो नाबालिग बेटे और बेटी को 31, 90, 144 रुपये देने का निर्देश दिया है।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दीपक जगोतरा ने इंश्योरेंस कंपनी के इस आग्रह को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया किया यह दुर्घटना लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने की वजह से हुई है।

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