छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा, बर्खास्त
केरल में एक शिक्षक, पद्मराजन के. उर्फ पप्पन मास्टर, को छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। थालास्सेरी फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के तहत उसे दोषी पाया। शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने बताया कि शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है, और स्कूल प्रबंधन ने भी उसे सेवा से हटा दिया है। भाजपा ने इस मामले को एसडीपीआइ की साजिश बताया था।

छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में थालास्सेरी फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश जलराजनी एम. टी. ने 15 नवंबर को कदवथूर निवासी पद्मराजन के. उर्फ पप्पन मास्टर को विभिन्न धाराओं और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने रविवार को कहा कि उस शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा कार्यकर्ता भी था। शिवनकुट्टी ने कहा कि जिस स्कूल में पद्मराजन काम करता था, उसके प्रबंधक ने उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।
अदालत ने क्या फैसला दिया?
अदालत के फैसले के बाद सामान्य शिक्षा विभाग ने प्रबंधन को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पद्मराजन ने 10 वर्षीय छात्रा का शैक्षणिक संस्थान के शौचालय और अपने आवास पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने 17 मार्च 2020 को मामला दर्ज किया और 15 अप्रैल को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
उस समय भाजपा ने आरोप लगाया था कि यह मामला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया (एसडीपीआइ) की साजिश का हिस्सा है। बाद में मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया, जिसने शुरुआत में पाक्सो के आरोप शामिल नहीं किए, जिससे उसे जमानत मिल गई। पीडि़ता के परिवार द्वारा चिंता जताए जाने के बाद केरल हाई कोर्ट ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे।

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